जज की गाड़ी को टक्कर मारने वाले टैम्पो मालिक के बाद नायब कोर्ट भी गिरफ्तार

punjabkesari.in Wednesday, Jan 10, 2018 - 03:48 PM (IST)

अमृतसर(महेन्द्र): स्थानीय एक जज की गाड़ी को टक्कर मारने वाले जिस टैम्पो को खुद जज ने पुलिस थाने में इम्पाऊंड करवाया था, उसी को जाली रिलीज आर्डर पर पुलिस थाने से टैम्पो मालिक छुड़वाने में कामयाब हो गया था। मामले का पर्दाफाश होने पर अदालत के आदेश पर दर्ज किए गए धोखाधड़ी एवं जालसाजी के एक मामले में टैम्पो मालिक की गिरफ्तारी के पश्चात अब स्थानीय एक अदालत के नायब कोर्ट को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है जिसका 2 दिनों का पुलिस रिमांड खत्म होने के पश्चात स्थानीय जे.एम.आई.सी. हरीश कुमार की अदालत ने अब उसे 23 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 

जानकारी के अनुसार स्थानीय न्यायपालिका के एक न्यायिक जज की गाड़ी को एक टैम्पो द्वारा टक्कर मारे जाने पर न्यायिक जज के कहने पर ही स्थानीय थाना चाटीविंड की पुलिस ने 15-12-2017 को टैम्पो (नंबर पीबी 02 डीएफ/3283) मोटर वाहन एक्ट की धारा 207 के तहत चालान काटते हुए टैम्पो इम्पाऊंड कर दिया था लेकिन हैरत की बात थी कि अगले ही दिन 16-12-2017 को टैम्पो मालिक स्थानीय गांव जब्बोवाल निवासी हरदेव सिंह पुत्र बलवंत सिंह अदालती रिलीज आर्डर के जरिए अपना टैम्पो थाने से छुड़वाने में कामयाब हो गया जिसकी भनक टैम्पो इम्पाऊंड करवाने वाले उसी जज को लगी, तो रिलीज आर्डर की जांच करवाई गई, तो रिलीज आर्डर जाली निकला था। 

जांच के दौरान यह बात सामने आई थी कि थाने से टैम्पो रिलीज करवाने के लिए जो रिलीज आर्डर पहुंचा था, उस पर जे.एम.आई.सी. राजन अनेजा की अदालत का हवाला दिया गया था। इलाका न्यायिक जज हरसिमरनजीत कौर की अदालत के नायब कोर्ट इन्द्रजीत द्वारा यह रिलीज आर्डर भिजवाया गया था। सारी स्थिति साफ होने पर थाना चाटीविंड की पुलिस ने पहले चरण में टैम्पो मालिक हरदेव सिंह के खिलाफ 22-12-2017 को केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार करने का दावा किया था। पूछताछ में टैम्पो मालिक ने बताया था कि यह सारा काम अदालत के नायब कोर्ट इन्द्रजीत के जरिए हुआ था जिस पर पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर 2 दिन का रिमांड हासिल किया था। हालांकि पुलिस अभी इस मामले का पूरा खुलासा नहीं कर रही है, लेकिन सूत्रों के अनुसार अदालत के फर्जी रिलीज आर्डर तैयार करने में नायब कोर्ट के साथ कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं।  


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