बच्चा गोद लेने के चाहवान अभिभावक CARA की वैबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाएं: परमजीत कौर

punjabkesari.in Friday, Mar 16, 2018 - 09:09 AM (IST)

बटाला (बेरी, विपन, योगी, साहिल, कलसी): केन्द्र व राज्य सरकार ने बच्चों को गोद लेने हेतु कुछ नियम बनाए हैं ताकि उन के हितों की रक्षा की जा सके। बच्चे को गोद लेने हेतु सरकार की ओर से बनाए गए कानून संबंधी जानकारी देते हुए जिला बाल सुरक्षा अधिकारी श्रीमती परमजीत कौर ने बताया कि सैंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स एजैंसी की निर्देशानुसार ही बच्चा गोद लिया जा सकता है। 0 से 18 वर्ष तक के अनाथ बच्चों को गोद लिया जा सकता है। परमजीत कौर ने बताया कि कोई भी लावारिस बच्चा मिलने पर उसे बाल भलाई कमेटी के समक्ष पेश कर उसकी एफ.आई.आर., व मैडीकल निरीक्षण करवाकर बच्चे को निकटवर्ती स्पैशलाइज्ड अडॉप्शन एजैंसी में भेज दिया जाता है। इस उपरान्त 2 से 4 महीने तक बच्चे के मां-बाप की तलाश की जाती है। मां-बाप न मिलने पर बच्चे को गोद देने की प्रक्रिया में डाल दिया जाता है। बच्चा गोद लेने के चाहवान परिजन बच्चा गोद लेने हेतु सी.ए.आर.ए. वैबसाइट cara.nic.in पर अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं तथा इसके लिए मां-बाप को शारीरिक व मानसिक रूप से फिट व आॢथक रूप से सुदृढ़ होना चाहिए। अकेली महिला किसी भी ङ्क्षलग के बच्चे गोद ले सकती है जबकि पुरुष लड़की को गोद नहीं ले सकता। 

बच्चा गोद लेने हेतु दोनों पति-पत्नी दोनों की सहमति अनिवार्य है, इसलिए विवाहित जोड़ों जिन्होंने बच्चा गोद लेना है, की शादी हुए को कम-से-कम 2 वर्ष अवश्य होने जरूरी है। परमजीत कौर ने कहा कि संभावित माता-पिता व गोद लिए जाने वाले बच्चे की आयु में 25 वर्ष का अंतर होना अनिवार्य है। जिला बाल सुरक्षा अधिकारी ने आखिर में कहा कि अधिकतर जानकारी लेने हेतु जिला बाल सुरक्षा यूनिट गुरदासपुर में सम्पर्क किया जा सकता है।


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