आत्महत्या करने वाली नवविवाहिता के पति, सास व ससुर को अदालत ने 8-8 साल की सजा सुनाई

punjabkesari.in Friday, Jan 12, 2018 - 03:26 PM (IST)

गुरदासपुर(विनोद): दहेज के कारण एक नवविवाहिता को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले मृतका के पति, सास तथा ससुर को मृतका का पिता लगभग 14 साल की लड़ाई के बाद 8-8 साज की सजा दिलाने मे सफल हुआ। अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायधीश् गुरदासुर प्रेम कुमार ने आज इस केस का फैसला सुनाया जबकि 8 जनवरी को ही दोषियों को दोषी करार देकर गिरफ्तार कर लिया गया था।

अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायधीश प्रेम कुमार द्वारा सुनाए निर्णय मे मृतक कंवलजीत कौर के पिता ने 2 अगस्त 2004 को बटाला पुलिस लाईन पुलिस स्टेशन मे बयान दिया था कि उसने अपनी बेटी का विवाह एक साल पहले भूपिन्द्र सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह निवासी गुरू नानक नगर बटाला के साथ किया था। विवाह के समय अपनी हैसियत से अधिक दहेज दिया था। परंतु कंवलजीत कौर का पति भूपिन्द्र सिंह, ससुर बलविन्द्र सिंह और सास कंवलजीत कौर कार की मांग को लेकर मेरी बेटी कंवलजीत कौर को तंग परेशान करते थे। जिसके चलते उसने फंदा लगा कर आत्महत्या कर ली थी। 2 अप्रैल 2004 को आरोपियों के विरूद्व धारा 304 बी तथा 34 आई.पी.सी.अधीन केस दर्ज किया गया था। आज अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर पति भूपिन्द्र सिंह, ससुर बलविन्द्र सिंह तथा सास कंवलजीत कौर को दोषी करार देते हुए 8-8 साल की सजा सुनाई।


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