मामला फाइनांसर की हत्या का : 3 आरोपियों को उम्रकैद व जुर्माना

punjabkesari.in Thursday, Dec 07, 2017 - 01:27 PM (IST)

गुरदासपुर(विनोद): एक पूर्व अध्यापक की हत्या करने वाले बाप-बेटे सहित 3 आरोपियों को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश गुरदासपुर प्रेम कुमार ने  उम्रकैद तथा एक-एक लाख रुपए जुर्माने का आदेश सुनाया।अदालत द्वारा सुनाए गए फैसले अनुसार 9 दिसम्बर 2015 को रंजीत सिंह पुत्र महिन्द्र सिंह निवासी कलानौर रोड गुरदासपुर ने सिटी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसका पिता महिन्द्र सिंह ब्याज पर पैसे देने का कारोबार करता है।

सुबह किसी व्यक्ति का मोबाइल आने पर उसका पिता मोपेड पर घर से गया था, जोकि वापस नहीं आया। दोपहर 1.30 बजे तक उसके पिता का मोबाइल चल रहा था जो उसके बाद बंद हो गया। मोबाइल की लोकेशन गुरदासपुर-पिण्डोरी रोड की पाई गई थी। 10 दिसम्बर 2015 को किसी ने पुलिस को सूचित किया कि गुरदासपुर-पिण्डोरी रोड पर गाजीकोट नहर के पुल से कुछ दूरी पर एक बोरी पड़ी है। ऐसा लग रहा है कि उसमें शव है। पुलिस द्वारा बोरी कब्जे में लेकर जांच की गई तो वह शव महिन्द्र सिंह का था,परंतु शव बिना सिर के था। बहुत तलाश करने पर भी महिन्द्र सिंह के सिर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। शव का पोस्टमार्टम बिना सिर के करवाया गया।  

आरोपियों ने कबूला गुनाह
पुलिस ने तब रंजीत सिंह तथा उसके पिता सेवा सिंह को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उन्होंने यह कह कर जुर्म स्वीकार कर लिया कि उन्होंने महिन्द्र सिंह के 50,000 रुपए देने थे जिस कारण उन्होंने उसका कत्ल कर दिया। पुलिस ने तब आरोपियों की निशानदेही पर महिन्द्र सिंह का सिर भी गाजीकोट नहर पुल से कुछ दूरी से बरामद कर लिया। आरोपियों ने स्वीकार किया था कि महिन्द्र सिंह की हत्या में उनका साथ गांव के ही एक गुरप्रीत सिंह ने भी दिया था, जिस पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

 अदालत ने सुनाया फैसला
अदालत में चल रहे इस हत्या के केस संबंधी सरकारी वकील विक्रम कश्यप से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस केस की सुनवाई के बाद अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश प्रेम कुमार ने तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई तथा एक-एक लाख रुपए जुर्माना, 7 -7 साल की सजा तथा 50-50 हजार रुपए जुर्माना तथा 2-2 साल की सजा तथा 10-10 हजार रुपए जुर्माने का आदेश सुनाया है। तीनों सजाएं एक साथ चलेंगी।


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