डा. शेखावत की जमानत याचिका न्यायाधीश ने की खारिज

punjabkesari.in Sunday, Dec 17, 2017 - 12:05 PM (IST)

बठिंडा (विजय): पायोनीर स्कैन सैंटर में संदिग्ध परिस्थितियों में आग की चपेट में आई महिला डाक्टर दीपशिखा की मौत पर थाना सिविल लाइन पुलिस ने मृतका के पति व पूर्व आई.एम.ए. अध्यक्ष गजेंद्र सिंह शेखावत के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया था। शनिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमलदीप सिंह बाजवा की कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की थी जिसे माननीय न्यायाधीश ने खारिज कर दिया।

मृतका के भाई संजय शारदा की ओर से मामले की पैरवी करते हुए वकील हरपिंद्र सिंह सिद्धू को खड़ा किया जबकि शेखावत की ओर से हरजीत सिंह खडय़ाल मौजूद थे। आरोपी पक्ष के वकील ने अदालत को बताया कि पुलिस ने मिलीभगत करके हत्या के मामले को आत्महत्या में तबदील कर दिया जबकि आरोपी डा. शेखावत खुलेआम घूम रहा है व अपना अस्पताल चला रहा है। 

उन्होंने अदालत को बताया कि डा. शेखावत दीपशिखा को परेशान करता था यहां तक कि मारपीट भी करता था। दीपशिखा की जायदाद को हड़पने के लिए ही उसकी हत्या की गई क्योंकि उनके कोई बच्चा नहीं था। सिद्धू ने अदालत से मांग की अगर डा. शेखावत को पकड़कर उससे सख्ती से पूछताछ की जाए तो सचाई सामने आ सकती है। गिरफ्तारी न होने के कारण डा. शेखावत सबूतों को लगातार मिटा रहा है, जिसके चलते अदालत ने वकील की दलीलों से सहमत होते हुए अपने फैसले में जमानत को न मंजूर कर दिया। 

मृतक दीपशिखा का परिवार जिसमें भाई संजय शारदा व अन्य पारिवारिक सदस्य शामिल हुए शनिवार को एस.एस.पी. से मिला और डा. की गिरफ्तारी की गुहार लगाई। संजय शारदा ने बताया कि पुलिस की जांच धीमी चल रही है जबकि उन पर समझौता करने का दबाव भी बनाया जा रहा है। पुलिस डाक्टर के दबाव में आकर उसे गिरफ्तार नहीं कर रही जबकि उनके अस्पताल के नजदीक ही पुलिस चौकी भी है फिर भी वह अभी तक पकड़ा नहीं गया। एस.एस.पी. ने आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच में तेजी लाई जाएगी। 


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