इस आदेश के बाद महिलाओं को पहनना पड़ेगा हैलमेट
punjabkesari.in Thursday, Dec 07, 2017 - 11:40 AM (IST)
चंडीगढ़ः महिलाओं के लिए हैलमेट जरूरी किए जाने के एक मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपनी ही कोर्ट के लॉ रिसर्चर के पत्र पर संज्ञान लेते हुए चंडीगढ़ प्रशासन, पंजाब और हरियाणा सरकार के होम सैक्रेटरी और सैक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस अजय कुमार मित्तल व जस्टिस अमित रावल की खंडपीठ ने मामले पर 11 जनवरी के लिए सुनवाई तय की है।
पत्र में कहा गया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए दो पहिया वाहन पर हैलमेट को जरूरी किया जाए। इसमें उन सिख महिलाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए जो पगड़ी नहीं पहनती। पत्र में मीडिया रिपोर्ट के हवाले से कहा गया कि तीन नवंबर को सैक्टर-22 लाइट पाइंट पर हरियाणा रोडवेज की बस ने 21 साल की लड़की को टक्कर मारी जो गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराई गई। ऐसी कई सड़क दुर्घटनाओं में बचाव हो सकता है यदि महिलाएं भी हैलमेट पहने।
ये है मौजूदा नियम
पंजाब मोटर व्हीरल्स रूलस 1989 के रूल 193 तहत बीआईएस मानक वाला हैलमेट सभी दो पहिया वाहन चालकों के लिए पहनना जरूरी है। इसमें केवल उन लोगों को छूट दी गई है जिन्हें मैडीकल आधार पर सीएमओ ने हैलमेट न पहनने की हिदायत दी है। इसके अलावा सिख महिलाओं को भी छूट दी गई है। चंडीगढ़ मोटर व्हीकल्स रूलस 1990 के रूलस 193 के तहत बीआईएस मानक वाला हैलमेट सभी दो पहिया वाहन चालकों के लिए पहनना जरुरी है। हरियाणा में रूलस अनुसार सभी दो पहिया वाहन चलाने वालों को हैलमेट पहनना जरुरी है। पगड़ी पहनने वालों की छूट है।