पाक सुप्रीम कोर्ट ने देश में लगाया पतंगबाजी पर प्रतिबंध

punjabkesari.in Thursday, Jan 11, 2018 - 02:07 PM (IST)

अमृतसर(कक्कड़): पाकिस्तान में इस बार पतंगबाजी होगी या नहीं, विषय पर पाक सुप्रीम कोर्ट के आदेश संबंधी ‘पंजाब केसरी’ में समाचार प्रकाशित किया था। पाक सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पतंगबाजी पर प्रतिबंध लगाकर इसके शौकीनों तथा डोर-पतंग के कारोबार से जुड़े लाखों लोगों को मायूस कर दिया है।

पाक सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे पंजाब व सिंध सरकार को कड़े आदेश भी जारी किए हैं। इस संबंधी सूत्रों से पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि इंसानों की जान से खेलने वाले निजी शौक पतंगबाजी पर पूरी तरह से प्रतिबंध है और पाक में कोई पतंग-डोर बेचता या खरीदता पकड़ा गया तो 6 माह की कैद तथा 50 हजार रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। 

शेख ब्रदर्ज की फैक्टरियों से 1.9 लाख पतंगें व डोर के 23 हजार गट्टू बरामद
सूत्रों से पता चला है कि इस बारे कल 9 जनवरी को सरगोधा, गुजरांवाला, रावलपिंडी व लाहौर आदि शहरों के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई तथा रावलपिंड व लाहौर में शेख ब्रदर्ज की फैक्टरियों में छापेमारी कर वहां से 1 लाख 90 हजार बड़ी पतंगें और 23 हजार कैमिकल से बनने वाली डोर के गट्टू बरामद किए गए जिनको जिला मैजिस्ट्रेट के सामने आग लगाई गई। वर्णनीय है कि इन्हीं फैक्टरियों से छोटी-बड़ी पतंगें व डोर आदि की सप्लाई पूरे पाक में की जाती है। 

काइट फ्लाइंग एसो. ने जताया विरोध
इस घटनाक्रम का काइट फ्लाइंग एसो. ने जोरदार विरोध किया और कहा कि चाइना डोर पर पाबंदी लगाई जाए न कि पाक में बनने वाली डोर पर। एसो. ने विरोध करते हुए कहा कि पाक सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने हजारों लोगों का रोजगार छीना है व पतंगबाजी के शौकीन लाखों लोगों को भी मायूस किया है। एसो. द्वारा इस मामले में अदालत से स्टे प्राप्त करने संबंधी भी कार्रवाई की जा सकती है। 

 

 


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