ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर होगा मोटा जुर्माना

punjabkesari.in Tuesday, Mar 20, 2018 - 12:40 PM (IST)

लुधियाना(पंकज): खबरदार अगर भविष्य में यातायात नियमों का उल्लंघन किया तो आपको मोटा जुर्माना देना पड़ेगा। राज्यसभा द्वारा पास किया बिल राज्य सरकार की नोटिफिकेशन के इंतजार में है जिसके बाद पहले से 40 गुणा ज्यादा उल्लंघन पर भुगतना पड़ेगा।देशभर में मुख्य मार्गों पर हो रही सड़क दुर्घटनाओं व उनसे जाने वाली बेशकिमती जिंदगियों पर गंभीर हुई केन्द्र सरकार ने भविष्य में लापरवाही से ड्राइविंग करने वाले व यातायात नियम का उल्लंघन करने वालों पर मोटा जुर्माना ठोकने संबंधी बिल राज्यसभा में भेजा था, जिसे 11 मार्च को हरी झण्डी मिल गई है, अब सिर्फ राज्य सरकार द्वारा इस संबंधी नोटिफिकेशन जारी करना बाकि है।

क्या कहते हैं एम.बी.आई.
राज्य सभा में पास बिल की पुष्टी करते हुए मोटर व्हीकल इंस्पैक्टर नरेश कलेर ने बताया कि अभी राज्य सरकार ने इस बिल संबंधी नोटिफिकेशन जारी नहीं की है, इसलिए अभी इसे लागू नहीं किया गया, जैसे ही सरकार इसकी नोटिफिकेशन जारी करती है, तुरंत प्रभाव से जुर्माना लगाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट एल.एम. बी (एन.टी) कैटागरी बाले ड्राइविंग लाइसैंस होल्डर को कमर्शियल वाहन भी चलाने योग्य करार दिया था, परंतु वो आदेश तभी लागू होंगे, जब सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी की जाएगी।

जुर्माने की रकम पर विवाद
हालांकि केन्द्र सरकार द्वारा जुर्माने संबंधी रा’यसभा में पास किये बिल को रा’य सरकारों की नोटिफिकेशन का इंतजार है, परंतु इस पर अभी से विवाद पनपना शुरू हो गया है, समाजसेवी चरणजीत चन्नी, सुखदेव सेतिया, अशोक जिंदल, दीपक गर्ग व गुरमीत मठाड़ू ने कहा कि इस में कोई दोराय नहीं कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती की जानी चाहिए। प्रतिमाह 10 हजार रुपये कमाने वाला ड्राईवर इतना जुर्माना कैसे अदा कर पाएगा।

बिल के अनुसार किस जुर्म का कितना जुर्माना
नियम                                             रुपए
बिना बैल्ट ड्राइविंग करने पर                1000 
बिना प्रदूषण प्रमाणपत्र पर                   1500 
बिना इंश्योरैंस वाहन चलाने पर            10,000 
बिना कागजात वाहन चलाने पर            5000 जुर्माना व गाड़ी इम्पाऊंड
बिना ड्राइविंग लाइसैंस वाहन चलाने पर   10,000 जुर्माना व गाड़ी इम्पाऊड
गाड़ी चलाते समय मोबाइल सुनने पर     5000 
शराब पीकर ड्राइविंग करने पर               25000  जुर्माना लगेगा

इतना ही नहीं चालक को गाड़ी चलाते समय असली कागजात साथ रखने अनिवार्य होंगे।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Punjab Kesari

Recommended News

Related News