जिला मैजिस्ट्रेट के निर्देश जारी, 20 प्रतिशत लोग ही बेच सकते हैं पटाखे

punjabkesari.in Sunday, Oct 15, 2017 - 11:09 AM (IST)

पटियाला(जोसन): पटियाला के जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर कुमार अमित ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा जारी किए हुक्म के मुताबिक पिछले साल की तुलना में इस बार 20 प्रतिशत लोगों को ही पटाखे बेचने के अस्थायी लाइसैंस जारी किए जाएंगे। इसके अलावा हाईकोर्ट की तरफ से यह भी आदेश दिए गए हैं कि 19 अक्तूबर को दीवाली वाले दिन पटाखे चलाने की आज्ञा शाम 6.30 से रात 9.30 बजे तक ही होगी।

उन्होंने बताया कि अस्थायी लाइसैंस लेने के इच्छुक व्यक्ति अपने आवेदन पत्र 14 से 16 अक्तूबर 2017 को दोपहर 2 बजे तक जिला मैजिस्ट्रेट के कार्यालय में पेश कर सकते हैं जिसके उपरांत 16 अक्तूबर को ही शाम 5 बजे उन आवेदन पत्रों का संबंधित जिला मैजिस्ट्रेट के कोर्ट रूप में ड्रा निकाला जाएगा।

कुमार अमित ने बताया कि हाईकोर्ट की तरफ से दिए हुक्मों के पालन के लिए पटियाला जिले में 19 अक्तूबर 2017 को शाम 6.30 से रात 9.30 बजे तक ही पटाखे चलाने की आज्ञा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला पुलिस और सब-डिवीजन मैजिस्ट्रेटों को हाईकोर्ट के हुक्मों को जिले में लागू करवाने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।


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