राजीनामा करवा कोरे कागजों पर करवाए हस्ताक्षर, हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर किया गिरफ्तार

punjabkesari.in Tuesday, Aug 22, 2017 - 08:22 AM (IST)

जालंधर (रविंदर शर्मा): पुलिस डिवीजन नंबर 7 के अंतर्गत आती बस स्टैंड पुलिस चौकी का एक और कारनामा सामने आया है। जिस युवती के अपहरण की सूचना से शनिवार को पुलिस तंत्र में हड़कंप मच गया था, उसी युवती के खिलाफ पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया था।

केस दर्ज कर पुलिस ने युवती को हिरासत में ले लिया था और उससे 10 खाली पेपरों पर हस्ताक्षर भी करवा लिए थे। अदालत में पोल खुलने पर पुलिस की जमकर किरकिरी हुई। ड्यूटी मैजिस्ट्रेट ने पुलिस कमिश्रर को आदेश दिया है कि पूरे मामले में जांच की जाए और आरोपी पाए जाने पर पुलिस मुलाजिमों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अदालत के आदेशों के बाद अब थाना डिवीजन नंबर 7 व बस स्टैंड चौकी पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ गाज गिरना तय है। दरअसल शनिवार को किसी ने पुलिस कंट्रोल रूम में एक युवती के अपहरण की सूचना दी थी।

सूचना पाकर पुलिस ने बस्ती बावा खेल के राजनगर में छापेमारी की। बाद में यह पता चला था कि युवती का अपहरण नहीं हुआ था बल्कि इस युवती को लेकर सतलुज चौक के पास 2 पक्षों में विवाद हुआ था। यह भी पता चला था कि इस विवाद में राजनगर के एक प्रधान का बेटा भी शामिल था। यह युवती बटाला की थी और इसका नाम मीनू शर्मा था। बाद में पुलिस ने दोनों पक्षों को राजीनामे के लिए बुलाया। इसी राजीनामे के दौरान पुलिस ने इस युवती से भी कई खाली पेपरों पर साइन करवा लिए।

राजीनामे का ड्रामा रचकर पुलिस ने बाद में इस मामले में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया जबकि दोनों पक्षों की ओर से किसी ने भी कोई शिकायत नहीं दी थी। पुलिस ने इस हत्या के प्रयास की धारा में पीड़ित युवती को भी आरोपी बना दिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। रविवार को छुट्टी वाले दिन बस स्टैंड पुलिस चौकी ने युवती को ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। पुलिस ने यह कह कर युवती का पुलिस रिमांड मांगा कि इसके अन्य साथियों को गिरफ्तार करना है, मगर अदालत ने पुलिस रिमांड देने से इंकार करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

अदालत ने इसके बाद फाइल अपने पास रख ली। सोमवार को अदालत ने जब इस फाइल को देखा तो उसमें 10 के करीब कोरे कागज थे और उन पर युवती के हस्ताक्षर  थे। अदालत को शक हुआ कि युवती से पुलिस ने जबरन खाली पेपरों पर साइन करवाए थे ताकि बाद में उसका कबूलनामा इस केस में डाला जा सके। 

चौकी इंचार्ज, आई.ओ. व अन्य मुलाजिमों  के खिलाफ जांच के आदेश
अदालत ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए बस स्टैंड चौकी इंचार्ज, केस के इंवैस्टीगेशन अधिकारी समेत इस केस में शामिल अन्य पुलिस मुलाजिमों के खिलाफ जांच के आदेश पुलिस कमिश्रर को दिए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। 

25 को लड़की की होगी पेशी 
अदालत ने यह भी आदेश दिया कि युवती को 25 अगस्त को अदालत में पेश किया जाए ताकि वह अपनी स्टेटमैंट दे सके कि किन हालातों में पुलिस ने उससे कोरे कागजों पर साइन लिए थे। अदालत की इस फटकार के बाद बस स्टैंड चौकी इंचार्ज व इन्वैस्टीगेशन अधिकारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 


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