होटल-रैस्टोरैंट, हुक्का बारों में तंबाकू पर लगी पाबंदी

punjabkesari.in Wednesday, Mar 29, 2017 - 09:07 AM (IST)

कपूरथला (मल्होत्रा/ गुरविन्द्र कौर): डिप्टी कमिश्नर कपूरथला मोहम्मद तैयब ने प्रैस को जानकारी दी है कि उन्होंने फौजदारी आचार संहिता 1973 के अधीन मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला कपूरथला में होटल-रैस्टोरैंट व हुक्का बारों आदि में तंबाकू के प्रयोग व अन्य ढंग से इन नशीले पदार्थों को विभिन्न फ्लेवरों आदि में तैयार कर ग्राहकों को बेचने या सर्व करने पर पाबंदी लगा दी है। पाबंदी के उपरोक्त आदेश 24 मई 2017 तक लागू रहेंगे।


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