मुंह पर कपड़ा बांधकर व्हीकल चलाने पर पाबंदी
punjabkesari.in Sunday, Sep 10, 2017 - 11:51 AM (IST)
जालंधर(अमित): जिला मैजिस्ट्रेट वरिन्द्र कुमार शर्मा ने धारा 144 के अधीन किसी भी व्यक्ति द्वारा जिला जालंधर की हद में मुंह पर रूमाल, परना (नकाब) आदि बांधकर व्हीकल चलाने पर पाबंदी का आदेश जारी किया है। यह आदेश 7 सितम्बर से 6 नवम्बर तक लागू रहेगा।
जिला मैजिस्ट्रेट ने एक और आदेश द्वारा जिला जालंधर में सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गौवंश को लेकर आने-जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। जिन लोगों ने गौवंश रखे हुए हैं उनको पशुपालन विभाग के पास रजिस्टर करवाने के आदेश दिए हैं। ये आदेश 8 सितम्बर से 7 नवम्बर तक लागू रहेंगे।