राम रहीम पर होने वाले फैसले ने कपिल, युवी वाले स्टेडियम को बना डाला जेल

punjabkesari.in Wednesday, Aug 23, 2017 - 01:56 PM (IST)

चंडीगढ़ः डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह से जुड़े यौन शोषण केस में 25 अगस्त को फैसला आने की संभावना से पहले अधिकारियों ने हरियाणा में अलर्ट जारी कर दिया है। इतना ही नहीं सैक्टर 16 के क्रिकेट स्टेडियम को 25 अगस्त के लिए टेम्परेरी जेल बनाने पर भी फैसला लिया गया है। गौर करें तो इसी स्टेडियम में कपिल देव, युवराज सिंह और हरभजन सिंह जैसे क्रिकेट खिलाड़ियों ने कभी अपने खेल का हुनर तराशा था जिसे एक फैसले को लेकर जेल बनान पड़ रहा है।

वहीं फतेहाबाद जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक बी.एस. संधू हिसार और सिरसा में सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा कर रहे हैं। वहीं इसके मद्देनजर चंडीगढ़ के  सैक्टर 16 के क्रिकेट स्टेडियम को 25 अगस्त के लिए टेम्परेरी जेल बनाया जाएगा।


प्रदेश की सभी सीमाएं सील

ए.सी.एस. रामनिवास ने बताया कि प्रदेश की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। इंटर-स्टेट्स व इंटर-डिस्ट्रिक्ट में वाहनों की चैकिंग की जा रही है। 

अफवाह फैलाने वालों पर पैनी नजर

रामनिवास ने कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है। आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाले के खिलाफ अविलंब एफ.आई.आर. दर्ज की जाएगी।


सरकारी भवन बनाए जाएंगे अस्थायी जेल

रामनिवास ने कहा कि आवश्यकता पडऩे पर कुछ सरकारी भवनों व शिक्षण संस्थानों को अस्थायी जेल में तबदील करने के प्रबंध किए जा रहे हैं। लोगों में भय दूर करने के लिए पुलिस व अद्र्धसैनिक बलों के जवानों ने आज कई जगहों पर फ्लैगमार्च भी किया। प्रदेश में पुलिस कर्मचारियों की छुट्टियां पहले ही रद्द कर दी गई हैं और होमगाड्र्स को भी ड्यूटी पर बुलाया जा रहा है। 

सभी जगहों पर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट तैनात


सभी जगहों पर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। कुछ जिलों में अतिरिक्त ड्यूटी मैजिस्ट्रेट की आवश्यकता थी उसके लिए अतिरिक्त मंजूरी जारी की जा रही है। जगह-जगह पर क्रेन्स, एम्बुलैंस व फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की है और लोगों की जान-माल एवं सम्पत्ति की सुरक्षा के दृष्टिगत संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के आदेश दिए हैं।

चर्चा घरों में लाठी, डंडा या किसी भी प्रकार के

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख के मामले में सी.बी.आई. अदालत द्वारा सुनाए जाने वाले संभावित फैसले के दृष्टिगत हरियाणा के सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसकेतहत डेरा प्रेमियों के सभी नाम चर्चा घरों में लाठी, डंडा या किसी प्रकार के हथियार प्रतिबंधित हैं। डेरा प्रेमियों से अपील की गई है कि वे ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे डेरे की छवि पर दाग आए।  

ज्वलनशील पदार्थों की खुली बिक्री पर रोक
पैट्रोल जैसे किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थों की खुली बिक्री पर रोक लगाने व अधिक मात्रा में तेल की आपूॢत न देने की हिदायत दी गई है। कोई अधिक मात्रा में तेल की आपूॢत ले रहा है तो उसकी निगरानी की जा रही है। लाइसैंस धारकों को हथियार जमा करवाने के भी आदेश दिए हैं।


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