पटाखा कारोबारियों पर चला प्रशासन का डंडा
punjabkesari.in Sunday, Oct 15, 2017 - 02:36 PM (IST)
लुधियाना(बहल/ सेठी): पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों का पालन यकीनी बनाने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए औद्योगिक शहर लुधियाना की दाना मंडी जालंधर बाईपास स्थित होलसेल पटाखा मार्कीट समेत महानगर के 5 प्रमुख इलाकों में चल रही रिटेल दुकानों के शटर डाऊन करवा दिए। अब लुधियाना में सोमवार तक पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
जिलाधीश प्रदीप अग्रवाल के आदेशों से सभी पटाखा दुकानदारों के लाइसैंस रद्द कर दिए गए हैं। जिलाधीश के नए आदेशों के मुताबिक लुधियाना में पटाखा बेचने के लिए लाइसैंस प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति या फर्में अपनी अर्जियां 16 अक्तूबर को दोपहर 2 बजे तक फुटकल शाखा (एम.ए. ब्रांच) जिलाधीश कार्यालय में
जमा करवा सकते हैं। जिलाधीश अग्रवाल ने कहा कि पिछले साल 2016 के मुकाबले सिर्फ 20 प्रतिशत लाइसैंस ही जारी होंगे और पटाखा लाइसैंस के आवेदन पर 16 अक्तूबर को शाम 5 बजे लाइसैंस जारी होंगे। अगर अर्जियों की गिनती तय गिनती से ज्यादा होगी तो ऐसे में लाइसैंस जारी करने के लिए ड्रा ऑफ लॉट निकाला जाएगा।
जिलाधीश ने कहा कि पटाखे सिर्फ निर्धारित स्थान पर ही बेचे जा सकेंगे। स्थान निर्धानित करने के लिए बकायदा संबंधित एस.डी.एम. को हिदायतें जारी कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि अदालत ने दीपावली पर 19 अक्तूबर को शाम 6.30 बजे से 9.30 बजे तक पटाखे चलाने का समय निर्धारित किया है। समय से पूर्व और बाद में पटाखे चलाने और फिक्स स्थान के बिना पटाखे बेचने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डी.सी. ने कहा कि कोई भी पटाखा निर्धारित 125 डैसीबल से ऊंची आवाज वाला नहीं होना चाहिए।
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