पटाखा व्यापारियों को भारी नुक्सान, डी.सी. के समक्ष हुए पेश

punjabkesari.in Monday, Oct 16, 2017 - 10:22 AM (IST)

अमृतसर (नीरज): पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के पटाखों के मामले में आदेश जारी होने के बाद जहां डिप्टी कमिश्नर कमलदीप सिंह संघा ने अब तक जारी सभी अस्थायी पटाखा लाइसैंसों को रद्द कर दिया। वहीं रविवार के दिन भी डी.सी. दफ्तर की असला ब्रांच खुला रखा गया और पटाखा व्यापारियों के लाइसैंस संबंधी आवेदन लिए गए। 

जानकारी के अनुसार असला ब्रांच में अभी तक 100 आवेदन मिल चुके हैं और सोमवार दोपहर को 2 बजे तक आवेदन लिए जाने हैं। शाम को 5 बजे के बाद ड्रा निकाला जाएगा और पिछले वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत लाइसैंस ही व्यापारियों को जारी किए जाएंगे।

दूसरी तरफ अदालत के आदेश से व्यापारियों को भारी नुक्सान भी हुआ है। पटाखा व्यापारी आज डी.सी. से मिले। इससे पहले प्रशासन नेे 60 खोखे अलॉट किए थे और अब नए आदेशानुसार 20 से भी कम खोखे लगेंगे लेकिन पटाखा व्यापारियों ने अपना माल बेचने के लिए पहले से ही पटाखे स्टोर किए हुए हैं। अब जिन व्यापारियों को लाइसैंस नहीं मिलेगा वे क्या करेंगे। व्यापारी पटाखों को कहां पर बेचें, यह भी एक बड़ी समस्या है। 

नियमानुसार पुलिस ने बाजारों या फिर चौक-चौराहों में पटाखों की बिक्री पर बैन लगाया दिया है और दीवाली के दिन भी लोग सिर्फ 3 घंटे ही पटाखे चला सकेंगे। डी.सी. कमलदीप सिंह संघा ने कहा कि पुलिस को आदेश दिए जा चुके हैं कि वह पी.सी.आर. वैन्स के जरिए अपने-अपने पुलिस थानों के इलाके में गश्त करे और यह सुनिश्चित करे कि कोई भी व्यक्ति न्यायालय के आदेश का उल्लंघन न करे, फिलहाल अदालती आदेश पर्यावरण के लिए तो ठीक हैं लेकिन व्यापारियों के लिए नुक्सानदेह साबित हो रहे हैं। पटाखा व्यापारियों का कहना है कि वे लाखों रुपए टैक्स देकर पटाखे खरीदते हैं और कोई अवैध निर्माण नहींकरते हैं। सरकार ने अगर पटाखों पर बैन लगाना है तो इसकी मैन्यूफैक्चरिंग को ही बंद कर दिया जाए। इस बार जिन व्यापारियों ने लाखों रुपए के पटाखे स्टोर कर रखे हैं, वे क्या करेंगे।


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