नाड़ को आग लगाने पर किसान को किया जुर्माना

punjabkesari.in Sunday, Apr 30, 2017 - 11:31 AM (IST)

मानसा(जस्सल): डिप्टी कमिश्नर मानसा धर्म पाल गुप्ता ने बताया कि नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के उल्लंघन के तहत व गेहूं के नाड़ को आग लगाने के कारण गांव अतला खुर्द के किसान हिम्मत सिंह के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि जिला/सब-डिवीजन स्तर मॉनीटरिंग कमेटी मानसा की तरफ से 3 एकड़ क्षेत्रफल को आग लगाने के एवज में 5000 रुपए पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को हर्जाने के तहत भरने की हिदायत की गई है। डिप्टी कमिश्नर धर्म पाल गुप्ता ने समूह किसानों से अपील की कि कोई भी किसान अपने गेहूं के नाड़ को आग न लगाएं। 

मुख्य कृषि अफसर डा. गुरादित्ता सिंह सिद्धू ने बताया कि किसान अपने गेहूं के नाड़ को मशीन के साथ भूसा बनाने के बाद जमीन में डी-कम्पोज करने से जमीन की उपजाऊ शक्ति में आर्गेनिक मैटर के अलावा सूक्ष्म तत्वों में विस्तार होगा। गुरादित्ता सिंह सिद्धू ने बताया कि नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार 2 एकड़ तक आग लगाने पर 2500 रुपए, 2 एकड़ से 5 एकड़ तक 5000 रुपए और 5 एकड़ से ऊपर वाले किसानों को 15000 रुपए का जुर्माना बतौर वातावरण दूषित करने की भरपाई के लिए अदा करना पड़ेग।


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