बिजली दरों में की वृद्धि को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में होगी सुनवाई
punjabkesari.in Sunday, Nov 19, 2017 - 04:57 PM (IST)
चंडीगढ़ः पंजाब सरकार द्वारा बिजली दरों में की गई वृद्धि के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है। इसके लिए तारीख तय कर दी गई है। याचिकाकर्ता लुधियाना के रविंदर अरोड़ा ने कहा कि उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि पंजाब में घरेलू और उद्योगों के लिए बिजली दरों में वृद्धि की गई हैं।
इससे आम उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सरकार ने जिस तरह बिजली की दरों में वृद्धि की है,उससे घरेलू बिजली अद्यौगिक इकाई से ज्यादा मंहगी हो गई है। इसके साथ ही यह दरें पिछले अप्रैल से लागू होंगी, जो सही नहीं है। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने कहा था कि याचिका जनहित में दायर की गई है। इसमें याचिकाकर्ता का अपना भी स्वार्थ जुड़ा हुआ है। ऐसे में इसे जनहित याचिका के तहत कैसे सुना जा सकता है। इसलिए हाईकोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकता। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को संतुष्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पेश की। इस पर हाईकोर्ट ने बहस के लिए तारीख तय कर दी है।