गृह मंत्रालय को निलम्बित पुलिस अधिकारियों के बारे में सही जानकारी नहीं!

punjabkesari.in Sunday, Sep 24, 2017 - 11:43 AM (IST)

जालंधर (धवन) : केंद्रीय गृह मंत्रालय को निलम्बित पुलिस अधिकारियों की गिनती के बारे में सही जानकारी नहीं है। आर.टी.आई. एक्टीविस्ट हेमंत कुमार ने 12 अगस्त, 2017 को केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास ऑनलाइन आर.टी.आई. लगाते हुए पूछा था कि अभी तक कितने आई.पी.एस. अधिकारी निलम्बित हैं। 22 सितम्बर को गृह मंत्रालय ने ऑनलाइन जवाब देते हुए बताया कि 20 सितम्बर, 2017 तक विभिन्न राज्यों के कैडरों से संबंधित 15 आई.पी.एस. अधिकारी निलम्बित चल रहे हैं।

उन्होंने कहा कि डेरा कांड के बाद भी कुछ आई.पी.एस. अधिकारियों को निलम्बित किया गया था परंतु उसकी जानकारी शायद गृह मंत्रालय के पास नहीं है क्योंकि गृह मंत्रालय ने जिन 15 निलम्बित आई.पी.एस. अधिकारियों की सूची जारी की है उनमें उन अधिकारियों के नाम शामिल नहीं हैं जिन्हें डेरा कांड के बाद निलम्बित किया गया था।

उन्होंने कहा कि उन्हें इस सारे प्रकरण में संदेह के बादल दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अगर कोई राज्य सरकार किसी आई.पी.एस. अधिकारी को निलम्बित करती है तो उसकी तुरन्त जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय तक पहुंचाई जाती है जबकि डेरा कांड के बाद ऐसा नहीं हो सका।

राज्य सरकार द्वारा निलम्बन के निर्देश 30 दिनों की अवधि तक जारी रहते हैं। अगर और 30 दिनों के लिए अधिकारी को निलम्बित किया जाता है तो उसकी मंजूरी केंद्र सरकार से लेनी अनिवार्य है। इसी तरह से किसी अधिकारी को अधिक एक्सटैंशन देने के मामले में भी केंद्र की मंजूरी अनिवार्य है। 


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