कैबिनेट का फैसला, पंजाब में 20 फीसदी सस्ती हाेगी शराब

punjabkesari.in Wednesday, Mar 14, 2018 - 02:09 AM (IST)

चंडीगढ़(भुल्लर): पंजाब मंत्रिमंडल की मंगलवार को मुख्यमंत्री कै. अमरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य की 2018-19 की नई एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी दी गई। नई एक्साइज पॉलिसी में जहां शराब का कोटा पिछले वर्ष के मुकाबले कम किया गया, वहीं शराब के मूल्य में 18 से 20 फीसदी तक कमी करने के प्रस्ताव पर भी मोहर लगाई गई। इस तरह अब पंजाब में देसी व अंग्रेजी शराब पड़ोसी राज्य हरियाणा व अन्य साथ लगते राज्यों से सस्ती हो जाएगी। 

वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने फैसलों संबंधी बताया कि बेशक राज्य में शराब का कोटा कम किया गया है। इसके बावजूद शराब सस्ती होने से आमदन में वृद्धि होगी। शराब सस्ती होने से दूसरे राज्यों से शराब अवैध तरीके से लाने पर भी रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि मंजूर की गई नई नीति तहत शराब की बिक्री से राज्य सरकार को इस वर्ष 6000 करोड़ रुपए की आमदन होने का अनुमान है जबकि पिछले वर्ष यह 5100 करोड़ रुपए थी।

सार्वजनिक सेवाओं संबंधी बिल का मसौदा मंजूर
मंत्रिमंडल ने नागरिक सेवाओं में कुशलता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए ‘पंजाब ट्रांसपेरैंसी एंड अकाऊंटेबिलिटी इन डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसिज बिल-2018’ के प्रारूप के मसौदे को भी मंजूरी दे दी है। वहीं प्रशासकीय सुधारों संबंधी एक सब-कमेटी कायम करने का भी फैसला किया है। यह नया कानून पंजाब सेवा के अधिकार (आर.टी.एस.) कानून, 2011 को रद्द करेगा। एक अन्य फैसले में सूचना व लोक जनसंपर्क विभाग में रिक्त पदों को भरने के लिए एक एडिशनल डायरैक्टर तथा 3 जूनियर फोटोग्राफरों की भर्ती को मंजूरी दी गई है। 

84 शराब ठेकेदारों की जगह अब 700 होंगे
नई एक्साइज पॉलिसी के अनुसार एकाधिकार तोडऩे के लिए 84 ठेकेदारों की जगह अब इनकी संख्या 700 कर दी गई है। एक ठेकेदार 4 से 5 करोड़ रुपए तक का काम ही कर सकता है जो पहले 40 करोड़ रुपए तक था। ठेकों का आबंटन लॉटरी सिस्टम से होगा। लाइसैंस फीस, स्पैशल डिवैल्पमैंट फीस तथा अतिरिक्त लाइसैंस फीस की जगह आबकारी ड्यूटी लगेगी। अन्य फैसलों में पंजाब पुलिस (संशोधन) ऑर्डीनैंस-2018 को एक्ट के रूप में तबदील करने के लिए 20 मार्च से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में बिल लाने को मंजूरी दी गई है। 


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