गैर-कानूनी काम कर रहे ट्रैवल एजैंट जरूर पढ़े यह खबर

punjabkesari.in Sunday, Apr 30, 2017 - 12:50 PM (IST)

जालंधर (अमित): डी.सी. वरिंद्र कुमार शर्मा ने कहा है कि जालंधर जिले में काम कर रहे ट्रैवल एजैंटों, इमीग्रेशन कंसल्टैंट्स तथा टिकट एजैंटों के लिए मानव तस्करी रोकथाम एक्ट 2012 और संशोधित एक्ट 2014, नियम 2013, संशोधन नियम 2014 के अनुसार लाइसैंस लेना अनिवार्य है, बिना लाइसैंस काम करने वाले एजैंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डी.सी. ने कहा कि उनके ध्यान में आया है कि अभी तक कुछ ट्रैवल एजैंट बिना लाइसैंस के काम कर रहे हैं जोकि बिल्कुल गैर कानूनी है और ऐसे एजैंटों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई शुरू की जा रही है।

जिन ट्रैवल एजैंटों ने लाइसैंस लेने के लिए आवेदन नहीं दिया है वह लाइसैंस लेने हेतु तुरंत आवेदन करें जिसके लिए आवेदन फार्म और साथ लगने वाले जरूरी दस्तावेजों की सूची सेवा केन्द्र से किसी भी काम वाले दिन सुबह 9 से शाम 5 बजे तक प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि वह रजिस्टर्ड एजैंट द्वारा ही अपना काम करवाएं और अगर किसी ट्रैवल एजैंट की तरफ से उनके साथ लेन-देन या धोखाधड़ी की जाती है तो उस संबंधी वह तुरंत कमिश्नर आफ पुलिस या एस.एस.पी. (देहाती) को सूचित करें।


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