‘पंजाब-हरियाणा की तरह चंडीगढ़ में सिखों की शादी आनंद मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो’

punjabkesari.in Thursday, Jan 18, 2018 - 09:30 AM (IST)

चंडीगढ़  (बृजेन्द्र): केंद्र सरकार द्वारा आनंद मैरिज एक्ट में संशोधन के बावजूद चंडीगढ़ में सिखों की शादियां आनंद मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड न होने को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। चंडीगढ़ के सैक्टर-11 के नवरत्न सिंह ने यह याचिका दायर की है। मांग की गई है कि प्रशासन को आदेश दिए जाएं कि सिखों की आनंद मैरिज एक्ट के तहत शादियां रजिस्टर्ड करने की सुविधा सेवा शुरू करने के लिए नियम बनाए जाएं।


हाईकोर्ट ने मामले में चंडीगढ़ प्रशासन को 20 फरवरी के लिए नोटिस जारी किया है। याची की ओर से एडवोकेट नवकिरण सिंह ने कहा कि वर्ष 2012 में केंद्र सरकार ने आनंद मैरिज एक्ट में संशोधन किया। धारा 6 को इसमें जोड़ते हुए आनंद कारज के जरिए सिखों की शादियों के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान शामिल किया गया। आनंद मैरिज एक्ट में संशोधन के बाद राज्यों को आनंद मैरिज एक्ट के तहत शादियों को रजिस्टर्ड करने के लिए नियम बनाने थे।


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