मानव तस्करी रोकथाम एक्ट 2012 सख्ती से लागू करने के आदेश

punjabkesari.in Friday, Jun 23, 2017 - 01:24 PM (IST)

अमृतसर (महेन्द्र): विदेश जाने की चाहत में गैर-मान्यता प्राप्त ट्रैवल एजैंटों की धोखाधड़ी का शिकार हो रहे भोले-भाले लोगों को जागरूक करते हुए डिप्टी कमिश्नर कमलदीप सिंह संघा ने कहा कि विदेशों में धोखाधड़ी से बचने के लिए मान्यता प्राप्त ट्रैवल एजैंट, इमीग्रेशन सलाहकारों या टिकट एजैंट की ही सेवाएं ली जाएं। जिले में मानव तस्करी को रोकने के लिए डिप्टी कमिश्नर ने जिला मैजिस्ट्रेट के तौर पर पंजाब मानव तस्करी रोकथाम एक्ट 2012 को सख्ती से लागू करने के भी आदेश जारी किए हैं।

संघा ने कहा कि विदेश जाने के लिए किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचने के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त एजैंसी, ट्रैवल एजैंट, इमीग्रेशन सलाहकार एवं टिकट एजैंट के जरिए अपनी फाइल लगाने से पहले जिला प्रशासन से जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की जांच-पड़ताल भी कर लेनी चाहिए। इस संबंध में उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा मानव तस्करी तथा विदेश भेजने के नाम पर कथित धोखाधड़ी को रोकने के लिए पंजाब मानव तस्करी रोकथाम एक्ट 2012, संशोधन एक्ट तथा नियम 2013, संशोधित नियम 2014 को सख्ती से लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं जिसके तहत ट्रैवल एजैंट, इमीग्रेशन सलाहकार, टिकट एजैंट तथा आईलैट्स संस्थाओं के लिए यह जरूरी है कि वे जिला प्रशासन से अपनी रजिस्ट्रेशन को सुनिश्चित करवाएं।

जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि किसी भी अनधिकृत ट्रैवल एजैंट के जरिए विदेश जाने वाले व्यक्ति अक्सर धोखे का शिकार हो जाते हैं। जबकि बाद में ऐसे फर्जी ट्रैवल एजैंट धोखाधड़ी करके भूमिगत हो जाते हैं क्योंकि उनका कोई पक्का ठिकाना नहीं होता। उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा ट्रैवल एजैंट, जो बिना रजिस्ट्रेशन के ऐसे कार्यों में संलिप्त पाया गया, तो शिकायत आने पर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


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