पंजाब में हवारा के खिलाफ दर्ज मामलों की हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

punjabkesari.in Monday, May 01, 2017 - 02:54 AM (IST)

मोगा(ग्रोवर): तिहाड़ जेल में नजरबंद पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. बेअंत सिंह हत्याकांड के कथित आरोपी जगतार सिंह हवारा के खिलाफ पंजाब में दर्ज विभिन्न मामलों की रिपोर्ट माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस से मांगी है जिसको लेकर पंजाब पुलिस ने हवारा से संबंधित फाइलों को खंगालना शुरू कर दिया है।

जानकारी के अनुसार सी.आर.पी.सी. की धारा-268 के तहत हवारा को किसी भी मामले के संबंध में पंजाब में लाने या अदालत में पेश करने पर रोक लगाई गई है, क्योंकि सरकार को अंदेशा है कि अगर हवारा को पंजाब में किसी मामले में पेशी के लिए लाया गया तो पंजाब का माहौल खराब हो सकता है। 

सूत्रों के अनुसार हवारा ने अपने खिलाफ दर्ज हुए मामलों का हवाला देकर अपने वकील द्वारा माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अपील दायर की थी कि उसको पंजाब की किसी जेल में शिफ्ट किया जाए। इस मामले में माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस के प्रमुख को निर्देश जारी किए कि हवारा के खिलाफ पंजाब में दर्ज मामलों की रिपोर्ट बना कर अदालत में पेश की जाए, जिसके बाद उन्होंने विभिन्न जिलों के थानों को हवारा के खिलाफ दर्ज मामलों का रिकार्ड खंगालने को कहा है।

12 वर्ष पहले मोगा जिले में भी दर्ज हुआ था हवारा के खिलाफ मामला
जानकारी के अनुसार हवारा के खिलाफ मोगा जिले के अंतर्गत आते थाना बधनी कलां में इरादा-ए-कत्ल का मामला दर्ज किया गया है। सूत्रों के अनुसार 16 फरवरी, 2005 को हवारा तथा उसके 2 साथियों ने लोपों चौकी के हवलदार जसवीर सिंह को कथित तौर पर गोली मार कर उसकी हत्या का प्रयास किया था, जिसके बाद पुलिस ने इरादा-ए-कत्ल का मामला दर्ज कर लिया था, लेकिन सी.आर.पी.सी. की धारा-268 के कारण यह मामला अब तक ठंडे बस्ते में पड़ था। 

अब इस मामले में पुलिस ने बनती कार्रवाई व फाइलें खंगालनी शुरू कर दी हैं। यही नहीं, जगतार सिंह हवारा को पिछले समय दौरान सरबत खालसा की एकत्रता में श्री अकाल तख्त साहिब का जत्थेदार भी लगाया गया था तथा मोगा से संबंधित मामले में हवारा के 2 साथियों को 7 वर्ष पहले स्थानीय अदालत ने बरी कर दिया था। 


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