पटाखों की बिक्री के अस्थायी लाइसैंस, दुकानों व खोखों की अलॉटमैंट रद्द

punjabkesari.in Sunday, Oct 15, 2017 - 10:43 AM (IST)

अमृतसर (नीरज): माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से जारी किए गए आदेश का पालन करते हुए डी.सी. कमलदीप सिंह संघा ने पटाखों की बिक्री के लिए अभी तक जारी अस्थायी लाइसैंस रद्द कर दिए हैं और नए सिरे से अलाइसैंस जारी किए जाएंगे। डी.सी. ने बताया कि डी.सी. दफ्तर की असला ब्रांच में 15 अक्तूबर को प्रात: 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक व 16 अक्तूबर को दोपहर 2 बजे तक अस्थायी लाइसैंस बनाने के लिए आवेदन लिए जाएंगे और शाम को 5 बजे जिला परिषद हाल में ड्रा के जरिए लाइसैंस दिए जाएंगे। उसी समय दुकानों की अलॉटमैंट भी कर दी जाएगी। 

नगर सुधार ट्रस्ट की तरफ से जो खोखे अलाट किए गए हैं उनको भी रद्द कर दिया गयाहै। संबंधित व्यक्ति अपनी राशि ट्रस्ट दफ्तर से वापिस ले सकते हैं। न्यायालय के आदेशानुसार पिछले वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत लाइसैंस ही जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि दीवाली वाले दिन शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक पटाखे चलाए जा सकते हैं, इसके बाद पटाखे चलाने पर बैन लगा दिया गया है। यह आदेश 26 अक्तूबर तक जारी रहेगा।  


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