पठानकोट-कुल्लू नैशनल हाईवे से 70 मीटर की दूरी पर खुला ठेका,कोर्ट के आदेशों की उल्लंघना

punjabkesari.in Monday, Oct 16, 2017 - 10:44 AM (IST)

पठानकोट (मनिन्द्र): गांव चक्की हरियाल स्थित शराब के ठेकेदार की ओर से सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। चक्की हरियाल स्थित एक शराब का ठेका खुला हुआ है जो कि पठानकोट-कुल्लू नैशनल हाईवे से सिर्फ 70 मीटर की दूरी पर है। 

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार यह ठेका  हाईवे से 220 मीटर की दूरी पर होना चाहिए । ठेकेदार के कारिंदे बिना नियमों को ध्यान में रखते हुए नैशनल हाईवे से मात्र 70 मीटर की दूरी पर ही खुलेआम शराब बेच रहे हैं। दूसरा इस ठेके पर किसी भी प्रकार का एक्साइज विभाग द्वारा दिया गया न ही कोई लाइसैंस नम्बर लिखा है, न ही ठेके के ऊपर किसी फर्म का नाम लिखा गया है।

नियम अनुसार विभाग द्वारा दिया गया लाइसैंस नम्बर व फर्म का नाम जरूरी लिखा होना चाहिए। ठेके के आस-पास 3 शराब के अहाते चल रहे हैं जिसमें से एक के पास भी विभाग द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की मंजूरी नहीं है, वे लोग बिना किसी खौफ के वहां पर शराब पिला रहे हैं जो कि सरेआम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की उल्लंघना है।

इस संबंध में एक्साइज विभाग के ई.टी.ओ. लवजिन्दर सिंह से बात की तो उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसे किसी भी ठेके को 70 मीटर की दूरी पर ठेका खोलने की मंजूरी नहीं दी गई। वह ठेका 220 मीटर की दूरी पर है अगर आपको किसी भी प्रकार की आशंका है तो आप नैशनल हाईवे से उसे नाप सकते हैं। इस संबंध में मामून पुलिस के प्रभारी बलदेव राज से बात करने पर उन्होंने कहा कि उनको इसकी जानकारी नहीं है। फिर भी वह चैक करेंगे तथा गलत पाने पर कार्रवाई करेंगे।


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