चड्ढा खुदकुशी मामलाः9वें आरोपी गुरसेवक की जमानत याचिका खारिज

punjabkesari.in Wednesday, Jun 06, 2018 - 11:11 AM (IST)

अमृतसर(महेन्द्र): इन्द्रप्रीत सिंह चड्ढा खुदकुशी मामले में स्थानीय केन्द्रीय जेल में बंद 9वें कथित आरोपी गुरसेवक सिंह को मंगलवार उस समय कानूनी झटका लगा, जब स्थानीय जिला एवं सैशन जज कर्मजीत सिंह की अदालत ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। 

गुरसेवक ने करीब अढ़ाई माह पहले स्थानीय सैशन कोर्ट में अपनी जमानत याचिका दायर की थी जिस पर सुनवाई को लेकर तब से ही लगातार तारीख पर तारीख पड़ रही थी। उसका कारण यह भी था कि इसी मामले में महिला प्रिंसीपल तथा सुरजीत सिंह इन दोनों कथित आरोपियों की स्थानीय सैशन कोर्ट में जमानत याचिकाएं खारिज होने के पश्चात हाईकोर्ट में विचाराधीन चल रही थी, जिसमें से महिला प्रिं. की तो हाईकोर्ट ने जमानत याचिका स्वीकार कर ली थी, जबकि सुरजीत सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। उसके कुछ दिनों बाद अब सैशन कोर्ट ने गुरसेवक सिंह की भी जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप काफी संगीन हैं।

वर्णनीय है कि इस मामले में मृतक इन्द्रप्रीत सिंह चड्ढा के सगे भाई हरजीत सिंह चड्ढा के अलावा सी.ए. विजय ऊमट, इन्द्रप्रीत सिंह आनंद, महिला प्रिं . के पति वरूणदीप सिंह, कैंसर पीड़िता एन.आर.आई. महिला के घुम्मन, डब्ल्यू तथा डब्ल्यू.आई.सी.एस. के डायरैक्टर चंडीगढ़ निवासी दविन्द्र सिंह संधू की जमानतें हो चुकी थी, जबकि महिला प्रिंसीपल की कुछ दिन पहले हाईकोर्ट ने जमानत याचिका मंजूर कर ली थी और सुरजीत सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।

इनके अलावा एकमात्र बचे 9वें कथित आरोपी गुरसेवक सिंह ने सबसे आखिर में अपनी जमानत याचिका दायर की थी। इसमें उसने खुद को पूरी तरह से निर्दोष तथा लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया। उसका कहना था कि इन्द्रप्रीत सिंह चड्ढा की खुदकुशी मामले से उसका दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं है। बल्कि उसे तो वायरल हुई अश्लील वीडियो को जाली बताते हुए गलत तरीके से किसी अन्य मामले में उस समय फंसा दिया गया था, जब इन्द्रप्रीत सिंह चड्ढा ने अभी खुदकुशी भी नहीं की थी, लेकिन अदालत उसके इस तर्क से कतई सहमत नहीं हुई। 

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