पार्षद गुरदीप पहलवान हत्याकांड:  गैंगस्टर भगवानपुरिया सहित 6 आरोपियों के खिलाफ हत्या के आरोप निर्धारित

punjabkesari.in Friday, Aug 23, 2019 - 09:39 AM (IST)

अमृतसर(महेन्द्र): गोल बाग स्टेडियम के अंदर गत वर्ष कांग्रेस पार्टी के पार्षद गुरदीप पहलवान की हत्या किए जाने के एक मामले में वीरवार को अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज पुष्विन्द्र सिंह की अदालत ने गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया सहित कुल 6 कथित आरोपियों के खिलाफ हत्या के आरोप निर्धारित कर दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई के लिए अदालत ने अब 5 सितंबर की तारीख निश्चित की है। 


फ्लैश बैक 
उल्लेखनीय है कि 2-6-2018 को गोल बाग स्टेडियम के अंदर कुछ गैंगस्टरों की ओर से कांग्रेस पार्टी के पार्षद गुरदीप पहलवान को गोलियां मार कर उनकी हत्या कर दी गई थी। थाना सिविल लाईन की पुलिस ने 3-6-2018 को पहले चरण में अज्ञात हत्यारों के खिलाफ भादंसं की धारा &02/148/149/120-बी, के तहत मुकद्दमा नंबर 264/2018 दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी थी। पुलिस के अनुसार मामले की जांच में यह सामने आया था कि जेल में बंद जगदीप सिंह ऊर्फ जग्गू भगवानपुरिया ने अपने कुछ साथियों के जरिए गुरदीप पहलवान की हत्या करवाई थी। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने इस मामले में जग्गू भगवानपुरिया के अलावा गैंगस्टर भूपिन्द्र सिंह ऊर्फ सोनू कंगला, सागर ऊर्फ बोबी मल्होत्रा, रवनीत सिंह ऊर्फ सोनू मोट्टा, कार्तिक ऊर्फ घोड़ा तथा अमनप्रीत सिंह ऊर्फ रिंका के अलावा करण मस्ती सहित कुछ अन्य आरोपियों को भी नामजद किया था। जिसमें से कुछ आरोपियों को भगौड़ा घोषित किया जा चुका है। 


कड़ी सुरक्षा में पेशी के लिए लाया गया हत्यारोपियों को
सभी 6 हत्यारोपियों को वीरवार वाले दिन स्थानीय ट्रायल कोर्ट में पेशी के लिए कड़ी सुरक्षा में लाया गया था। अदालत में उनकी पेशी करवाए जाने के पश्चात सभी हत्यारोपियों को अलग-अलग से पुलिस जवानों की ओर से अदालत से बाहर लाया जा रहा था। जिसके चलते जग्गू भगवानपुरिया को सबसे आखिर में अदालत से बाहर लाया गया।


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