हत्या केस में नामजद विधवा व उसके प्रेमी को अदालत ने किया बरी

punjabkesari.in Thursday, May 17, 2018 - 05:35 PM (IST)

तरनतारन(रमन): थाना वल्टोहा पुलिस की ओर से 2011 में महिला की हत्या के दर्ज किए मामले में अदालत ने फैसला सुनाते हुए उसकी विधवा बहू और उसके प्रेमी को बरी कर दिया है। एडवोकेट नवजोत कौर चब्बा ने बताया कि दर्शन कौर निवासी गांव महमूदपुरा की 17 नवम्बर 2011 की रात को मौत हो गई थी। इस संबंध में पुलिस ने धारा 174 के तहत कार्रवाई की।

 

इस कार्रवाई के 100 दिन बाद मृतका दर्शन कौर के दामाद संदीप सिंह निवासी गांव मस्तगढ़ ने पुलिस थाना वल्टोहा समक्ष हत्या का मामला दर्ज करवा दिया। एफ.आई.आर. के अनुसार दर्शन कौर की जमीन पर कब्जे के लिए उसकी बहू गुरविन्द्र कौर पत्नी गुरप्रीत सिंह ने अपने कथित प्रेमी गुरमेज सिंह पुत्र गुरमुख सिंह से मिलकर हत्या की थी। संदीप सिंह ने कहा था कि दोनों ने दर्शन कौर की हत्या उसका गला दबाकर की थी। 

 

पुलिस द्वारा दर्ज किए मामले की सुनवाई एडिशनल सैशन जज बिशन सरूप की अदालत में शुरू हुई। गुरविन्द्र कौर की ओर से एड. नवजोत कौर चब्बा और गुरमेज सिंह की ओर से एड. आर.पी. लूंबा पेश हुए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने गुरविन्द्र कौर और गुरमेज सिंह को बेकसूर करार देते हुए बरी कर दिया।

Punjab Kesari