नशे के मामले में अदालत ने महिला को किया बरी
punjabkesari.in Friday, Oct 11, 2019 - 02:19 PM (IST)
अमृतसर(महेन्द्र): 2 किलो चूरा-पोस्त बरामद किए जाने के एक मामले में पुलिस द्वारा कानूनी प्रक्रिया में कई प्रकार की त्रुटियां पाए जाने पर स्थानीय अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज हरजीत सिंह की अदालत ने कथित आरोपी एक महिला को बरी कर दिया है।
जानकारी अनुसार 23 अक्तूबर, 2014 को स्थानीय थाना घरिंडा में तैनात ए.एस.आई. लखबीर सिंह पुलिस पार्टी के साथ स्पैशल नाकाबंदी कर रहे थे। इसी दौरान सूचना मिली थी कि गांव बच्ची विंड निवासी परमजीत कौर पत्नी गुरमीत सिंह अमृतसर शहर की तरफ से प्राइवेट बस में चूरा-पोस्त लेकर आ रही है। जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को चूरा-पोस्त बरामद किए जाने का दावा कर गिरफ्तार कर लिया था।
आरोपी महिला की तलाशी के समय नहीं बुलाया गया था कोई गजटिड अफसर
मामले की सुनवाई के दौरान यह बात भी सामने आई कि कथित आरोपी महिला से 2 किलो चूरा-पोस्त बरामद करते समय पुलिस पार्टी ने किसी गजटिड अफसर को मौके पर नहीं बुलाया था। जबकि एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 50 के तहत गजटिड अफसर को भी बुलाया जाना जरूरी था। जबकि दर्ज की गई एफ.आई.आर. में एक तरफ तो पुलिस पार्टी का यह कहना था कि उन्होंने गुप्त सूचना के आधार पर की गई नाकाबंदी के दौरान कथित आरोपी महिला को काबू करके उससे 2 किलो चूरा-पोस्त बरामद की थी। इसके अलावा पुलिस ने इस मामले में अपनाई जाने वाली कुछ और भी कानूनी प्रक्रियाओं का सही तरीके से पालन नहीं किया था।