नशे के चक्कर में की थी दोस्त की हत्या,हत्यारोपी को उम्रकैद की सजा

punjabkesari.in Wednesday, May 16, 2018 - 04:51 PM (IST)

अमृतसर (महेन्द्र): हैरोइन के नशे के चक्कर में अपने ही दोस्त की हत्या कर दिए जाने के एक मामले में स्थानीय अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज एसएस धालीवाल की अदालत ने एक हत्यारोपी को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के साथ-साथ उसे 40 हजार रुपए का जुर्माना भी किए जाने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा न करने पर उसे अतिरिक्त कैद भी होगी।

 

स्थानीय गांव कक्कड़ कलां निवासी सुखचैन सिंह पुत्र सुरजीत सिंह ने थाना लोपोके में शिकायत कर अपने बयान दर्ज करवाए थे कि 25 वर्षीय उसका भाई सुखदीप सिंह पहले नशा किया करता था, लेकिन उसका इलाज करवाए जाने के पश्चात उसने नशा छोड़ दिया था। उसने बताया कि 13 सितम्बर 2015 को उसका यह भाई उसे बताए बिना उसका लाइसैंसी रिवाल्वर तथा मोटरसाइकिल लेकर किसी काम के लिए बाजार गया था, लेकिन देर सायं तक घर वापस नहीं लौटा था। उसकी तलाश के दौरान उसका शव गांव बोपाराय खुर्द के समीप बरामद हुआ था, जिसकी गोली मार कर हत्या की गई थी। इस शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात हत्यारोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी थी। 

हत्या करने के बाद पश्चाताप भी कर रहा था हत्यारोपी
हालांकि पुलिस ने यह मामला अज्ञात हत्यारोपी के खिलाफ ही दर्ज किया था, लेकिन मामले की जांच के दौरान गांव अट्लगढ़ निवासी प्रताप सिंह पुत्र लक्खा सिंह ने पुलिस को बताया था कि गांव कक्कड़ कलां निवासी हरवंत सिंह पुत्र दलीप सिंह 14 सितम्बर 2015 की सुबह उसके पास आया था। उसे बताया था कि मृतक सुखदीप सिंह एक दिन पहले उसे मिला था जिसे उसने हैरोइन का नशा करने की बात कही थी, लेकिन वह उसके आगे-आगे सड़क पर जा रहा था। इसी दौरान उसने उससे रिवाल्वर दिखाने को कहा तो उसने उसी रिवाल्वर से उसे गोली मार कर उसकी हत्या कर दी थी। इस पर उसे बहुत ही पछतावा हो रहा है। पुलिस को उसके बारे में शायद पता चल चुका है। इसलिए वह किसी न किसी तरह से उसका बचाव कर दे। यह बात सामने आने पर पुलिस ने हत्यारोपी हरनाम सिंह को हत्या के इस मामले में नामजद करके उसे गिरफ्तार करने का दावा किया था।

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