चैक बाऊंस में महिला को 2 साल की कैद

punjabkesari.in Wednesday, Jan 16, 2019 - 12:10 PM (IST)

अमृतसर(संजीव): चैक बाऊंस के मामले में अतिरिक्त जिला स्तर न्यायाधीश जसविन्द्र सिंह संघा की अदालत द्वारा इस्लामाबाद के गांधी गेट की रहने वाली ज्योति की अपील को खारिज कर दिया है। ज्योति को डयूटी मैजिस्टे्रट जोगिन्द्र सिंह की अदालत में वर्ष 2017 में 2 वर्ष की कैद व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी।

इसके बाद ज्योति ने निचली अदालत के फैसले को सैशन कोर्ट में चुनौती दे दी थी मगर अदालत द्वारा केस की सुनवाई के दौरान सबूतों को देखते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा और  ज्योति को 2 वर्ष की कैद व 3 लाख 50 हजार रुपए की मुआवजा राशि देने के निर्देश जारी किए। फैसले के उपरांत ज्योति को जेल भेज दिया गया। 

क्या था मामला 
स्थानीय बटाला रोड के रहने वाले वरिन्द्र वोहरा ने इस्लामाबाद की ज्योति को जान-पहचान होने पर 3 लाख रुपए की फ्रैंडली कर्ज दिया था। जिसके ऐवज में ज्योति ने उसे चैक दिया हुआ था जब उस चैक को खाते में लगाया गया तो वह बाऊंस हो गया। चैक बाऊंस होने के बाद आरोपी महिला को पैसे अदा करने के लिए कानूनी नोटिस भेजा गया मगर उसने उसका कोई जवाब नहीं दिया। जिसके बाद मामला अदालत में विचाराधीन आ गया, जहां निचली अदालत ने ज्योति को सजा सुनाई। 

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