छात्रा से गैंगरेप का मामलाःआरोपियों को 20-20 वर्ष की कैद

punjabkesari.in Wednesday, Sep 12, 2018 - 07:03 PM (IST)

अमृतसर (महेन्द्र): 7वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप किए जाने के एक मामले में स्थानीय अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज एस.एस. धालीवाल की अदालत ने 2 आरोपियों को 3 अलग-अलग जुर्म में 7-7 वर्ष से लेकर 20-20 वर्ष की कैद तथा तीनों अलग-अलग जुर्म में 10-10 से 30-30 हजार रुपए जुर्माना भी किए जाने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न अदा करने पर उन्हें 6 महीने से एक वर्ष तक अतिरिक्त कैद भी होगी। 

स्थानीय वेरका क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने स्थानीय थाना ए-डिवीजन में शिकायत कर अपने बयान दर्ज करवाए थे कि 1 जुलाई 2017 को वह तथा उसकी पत्नी एक कमरे में तथा उसके बच्चे दूसरे कमरे में सोए हुए थे। अगले दिन सुबह सवेरे बच्चों के कमरे में जा कर देखा कि उसकी छोटी लड़की जोकि 7वीं कक्षा में पढ़ती है, कमरे में नहीं थी। कमरे की अलमारी में देखा, तो वहां से कुछ रुपए भी नहीं मिले थे।

इसी बीच बड़ी लड़की ने बताया कि जब वे स्कूल जाती थीं, तो मोहन नगर, वेरका निवासी अजीत अली उर्फ अज्जू पुत्र अहमद अली तथा राहुल पुत्र राज कुमार जोकि वेरका क्षेत्र में ही किराए पर रहता है, दोनों उनका पीछा किया करते रहते हैं। इस पर पुलिस ने दोनों के घर पर छापा मारा, तो दोनों युवक अपने घरों से गायब थे। संदेह यकीन में बदल जाने पर पुलिस ने दोनों आरोपी युवकों के खिलाफ भादंसं की धारा 363-366-ए, तथा 120 के तहत 3 जुलाई 2017 को मुकदमा नंबर 205/2017 दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी थी। 

मुख्य आरोपी को दिल्ली से किया गया था गिरफ्तार
पुलिस ने मामले की तहकीकात करते हुए मुख्य आरोपी अजीत अली को 16 जुलाई 2017 को गिरफ्तार कर उसके कब्जे में से पीड़ित छात्रा को भी बरामद करने का दावा किया था। इसके मैडीकल में उसके साथ दोनों आरोपियों द्वारा यौन शोषण होने की पुष्टि होने पर पुलिस ने दर्ज मामले में भादंसं 376-डी (गैंग रेप) तथा प्रोटैक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रोम सैक्सुअल ओफैंस एक्ट 2012 की धारा 6 की भी बढ़ौतरी कर दी थी। इसके पश्चात पुलिस मामले की जांच को और आगे बढ़ाते हुए राहुल नामक दूसरे आरोपी को 03 सितम्बर 2017 को गिरफ्तार करने का दावा किया था।करने पर उन्हें 6-6 महीनें से लेकर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भी होगी।
 

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