सोना तस्करों को अदालत ने भेजा जेल

punjabkesari.in Wednesday, Dec 04, 2019 - 02:19 PM (IST)

अमृतसर(नीरज): एस.जी.आर.डी.जी.आई.ए. (श्री गुरु राम दास जी इंटरनैशनल एयरपोर्ट) एयरपोर्ट पर दुबई से अमृतसर आई फ्लाइट में 1.30 करोड़ रुपए का कस्टम विभाग की तरफ से सोना पकड़े जाने के मामले में अदालत ने दोनों तस्करों को जेल (14 दिन की न्यायिक हिरासत में) भेज दिया है। 

जानकारी के अनुसार 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का सोना पकड़े जाने के कारण कस्टम विभाग के अधिकारी तस्करों को जमानत नहीं दे सकते थे। आमतौर पर 50 लाख के नीचे का सोना पकड़े जाने के मामलों में कस्टम अधिकारी तस्करों को जमानत दे सकते हैं। यह मामला कस्टम अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में न होने के कारण तस्करों को अदालत में पेश किया गया जहां अदालत ने दोनों तस्करों को जेल भेज दिया।

एयरपोर्ट व आई.सी.पी. किंगपिन भी शिकंजे से बाहर
एस.जी.आर.डी.जी.आई.ए. एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी में गिरफ्तार किए जा चुके पूर्व असिस्टैंट मैनेजर प्रदीप सैनी का साथी दिल्ली निवासी राकेश रॉय व आई.सी.पी. अटारी बार्डर पर अफगानिस्तान से आए सेब की पेटियों में से 33 किलो सोने पकड़े जाने के मामले में मुख्य आरोपी राम निवास मुहर को भी कस्टम विभाग अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सका है। हालांकि राम निवास मुहर 2 बार कस्टम विभाग की जांच में शामिल भी हो चुका है। प्रदीप सैनी, रामनिवास मुहर पर कस्टम विभाग कोफेपूसा भी लगा चुका है।  

गिरफ्तार किए गए दोनों तस्कर हैं कोरियर 
अलग-अलग तरीकों से सोने को छिपाकर दुबई से अमृतसर लाने वाले तस्करों के बारे में शुरुआती जांच में पता चला है कि दोनों तस्कर कोरियर हैं। वह कोई किंगपिन नहीं हैं। दुबई से अमृतसर के लिए सोना किसने भेजा और इसकी फंङ्क्षडग किसने की इसकी कस्टम विभाग जांच कर रहा है। पकड़े गए तस्करों को सोना डिलीवर करने के ही पैसे मिलने थे। हालांकि आज तक कस्टम विभाग सोना तस्करों के किंगपिन को गिरफ्तार नहीं कर सका है।

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