इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट घोटालाःअकाऊंट क्लर्क की पत्नी को मिली जमानत

punjabkesari.in Sunday, Nov 18, 2018 - 10:29 AM (IST)

अमृतसर (महेन्द्र): स्थानीय इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट (नगर सुधार ट्रस्ट) के करोड़ों के घोटाले में कथित आरोपी अकाऊंट क्लर्क सतनाम सिंह की पत्नी कंवलजीत कौर को आखिरकार हाईकोर्ट से कुछ राहत मिल ही गई। माननीय हाईकोर्ट के जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार कर ट्रायल कोर्ट को अपनी संतुष्टि के आधार पर जमानत पर रिहा करने के आदेश जारी किए थे, जिसके आधार पर अकाऊंट क्लर्क सतनाम सिंह जोकि खुद इसी मामले में स्थानीय केन्द्रीय जेल में न्यायिक हिरासत के तौर पर बंद है, उसकी पत्नी ने स्थानीय ट्रायल कोर्ट अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज अवतार सिंह की अदालत में अपने जमानती बांड भी प्रस्तुत करवा दिए हैं।

स्थानीय ट्रस्ट कार्यालय के करोड़ों के इस घोटाले को लेकर स्थानीय निकाय विभाग पंजाब के प्रिंसीपल सचिव द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के आधार पर स्थानीय थाना सिविल लाइन में स्थानीय ट्रस्ट कार्यालय में डी.सी.एफ.ए. (डिप्टी कंट्रोलर फाइनांस एंड अकाऊंट) अफसर रह चुके प्रमख कथित आरोपी दमन भल्ला के साथ-साथ ट्रस्ट के ई.ओ. रह चुके अरविंद शर्मा, परमजीत सिंह, दयाल चंद गर्ग, महिला अकाऊंट अफसर टीना वोहरा, अकाऊंट क्लर्क सतनाम सिंह तथा विभाग का ऑडिट करने वाले सी.ए. संजय कपूर के खिलाफ भादंसं की धारा 420/467/468/471/409/120-बी तथा भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7, 13(1), 13(1)ए,बी,सी,डी के तहत 9-9-2017 को मुकदमां नंबर 450/2017 दर्ज किया था।

मामले की जांच के चलते यह बातें भी सामने आई थी कि दमन भल्ला ने जहां अपने मां-बाप, पत्नी आदि परिवार के कुछ सदस्यों के बैंक खातों में घोटाले से संबंधित भरकम राशि ट्रांसफर करवाई थी, वहीं अकाऊंट क्लर्क सतनाम सिंह की पत्नी कंवलजीत कौर के बैंक खाते में भी घोटाले की कुछ राशि ट्रांसफर करवाई गई थी। इस पर पुलिस ने अकाऊंट क्लर्क की पत्नी कंवलजीत कौर को भी इस मामले में कथित आरोपी के तौर पर नामजद कर दिया था। अनपढ़ता का दिया था वास्ता और उसी से ही बना रास्ता अकाऊंट क्लर्क सतमान सिंह की पत्नी कंवलजीत कौर ने खुद को निर्दोष ही नहीं, बल्कि पूरी तरह से अनपढ़ बताते हुए माननीय हाईकोर्ट में अपनी अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। इसमें उसका कहना था कि वह तो पढ़ी लिखी है ही नहीं। इसलिए उसके बैंक खाते में जो भी ट्रस्ट से संबंधित कोई रुपया-पैसा आया भी है, तो वह उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती है। बल्कि इसका जवाब उसके पति या फिर ट्रस्ट के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी ही दे सकते हैं। उसकी अनपढ़ता को मध्यनजर रखते हुए माननीय हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के आधार पर अकाऊंट क्लर्क सतमान सिंह की पत्नी को अग्रिम जमानत प्रदान करने के आदेश जारी किए थे।
 

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