आरोपी महिला को 4 वर्ष की कैद व 15 हजार जुर्माना

punjabkesari.in Friday, Oct 12, 2018 - 10:58 AM (IST)

अमृतसर (महेन्द्र): पैसों की उधारी वापस न होने पर परेशान महिला द्वारा खुदकुशी किए जाने के एक मामले में स्थानीय अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज सर्बजीत सिंह धालीवाल की अदालत ने आरोपी महिला को 4 वर्ष की कैद और 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा न करने पर उसे 6 महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। 

मामले के हालात
स्थानीय नेहरू कालोनी, मजीठा रोड वासी पुरुषोत्तम लाल पुत्र दीवान चंद ने स्थानीय थाना सदर में शिकायत कर अपने बयान दर्ज करवाए थे कि उसकी पत्नी आशा रानी उर्फ स्वर्णा रानी ने रिश्तेदारों से रुपए उधार लेकर तथा लुधियाना वाले मकान की रजिस्ट्री (सेल डीड) अपने रिश्तेदार तरसेम कुमार उर्फ पप्पू के पास गिरवी रख उधार ली गई राशि लता शर्मा को आगे उधार दे रखी थी। तरसेम कुमार अपने रुपए वापस मांग रहा था। जिस पर उसकी पत्नी लता शर्मा को रुपए वापस लौटाने को कह रही थी। लेकिन वह उसकी पत्नी के रुपए वापस नहीं कर रही थी। इसी परेशानी के चलते उसकी पत्नी ने कोई जहरीला पदार्थ निगल कर खुदकुशी कर ली है। इस शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 306/34 के तहत 3-4-2013 को मुकद्दमा नंबर 59/2013 दर्ज किया था। लेकिन इस मामले में पुलिस ने आरोपी महिला लता शर्मा के खिलाफ ही अदालत में चालान पेश किया था।

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