अनरजिस्टर्ड स्कूली वाहनों को बंद करेगा परिवहन विभाग

punjabkesari.in Tuesday, Mar 19, 2019 - 10:37 AM (IST)

अमृतसर(नीरज): माननीय हाईकोर्ट, चाइल्ड सेफ्टी विभाग, सी.बी.एस.ई. व पंजाब सरकार के आदेशानुसार जिला प्रशासन की तरफ से पूरे जिले में सेफ स्कूल वैन अभियान को पूरी सख्ती के साथ चलाया जा रहा है। खुद डी.सी. अमृतसर हर महीने सेफ स्कूल वैन अभियान की समीक्षा करते हैं और कई बार स्कूल मुखियों के साथ बैठक भी की जा चुकी है लेकिन इसके बावजूद कुछ निजी स्कूलों की तरफ से जिला प्रशासन के इस अभियान को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है कुछ स्कूलों की तरफ से सेफ स्कूल वैन अभियान के किसी भी नियम का पालन नहीं किया जा रहा है और सरेआम अभियान के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। 

जानकारी के अनुसार सैक्रेटरी आर.टी.ए. दरबारा सिंह रंधावा की तरफ से जिले के अलग-अलग स्थानों पर नाकाबंदी की गई जिसमें स्कूली बज्जों को ले जाने वाले कई स्कूली वाहन सरकार के आदेशों का पालन नहीं कर रहे थे। आर.टी.ए. सैक्रेटरी ने इस बाबत जहां स्कूल वैन मालिकों को चेतावनी दी है वहीं स्कूल मुखियों से भी अपील की है सेफ स्कूल वैन अभियान में विभाग किसी भी प्रकार की कोताही को बर्दाश्त नहीं करेगा। हाल ही में तरनतारन में ट्रक व स्कूल वैन के बीच हुई टक्कर के मामले को गंभीरता से लेते हुए आर.टी.ए. सैक्रेटरी ने कहा कि चाहे कोई सरकारी स्कूल हो या फिर कोई गैर सरकारी स्कूल है सभी स्कूलों को सेफ स्कूल वैन अभियान के नियमों का पालन करना जरूरी है। आर.टी.ए. सैक्रेटरी ने स्कूल मुखी स्कूल वैनों पर नजर रखने को कहा है।            

अमृतसर व तरनतारन जिले में भी चैकिंग कर सकते हैं सैक्रेटरी आर.टी.ए.
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने सत्ता में आते ही सबसे पहली डी.टी.ओ. दफ्तरों को भंग किया और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बनाई जिसमें अमृतसर जिले के साथ साथ तरनतारन जिले को भी जोड़ दिया गया है। इस समय अमृतसर सैक्रेटरी आर.टी.ए. के पास अमृतसर जिले के अलावा तरनतारन जिले में भी चैकिंग करने के अधिकार हैं। सेफ स्कूल वैन अभियान के साथ साथ बिना परमिट चलने वाली बसों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है।

स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाई गई विशेष कमेटियां
सेफ स्कूल वैन अभियान के साथ साथ स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष कमेटियों का गठन किया गया गया जिसमें सैक्रेटरी आर.टी.ए., एस.डी.एम., बाल सुरक्षा विभाग, तहसीलदार व ट्रैफिक पुलिस को शामिल किया गया है। इन कमेटियों को हर महीने संयुक्त बैठक करने के लिए व सेफ स्कूल वैन अभियान की समीक्षा करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। माननीय हाईकोर्ट, चाइल्ड सेफ्टी कमेटी व सी.बी.एस.ई.की तरफ से भी यही आदेश हैं। स्कूलों में किसी भी तरह का स्टॉफ जिसमें अध्यापक, अटैंडैंट, सेवादार, ड्राइवर क्लीनर रखने से पहले उसकी पुलिस वैरीफिकेशन करवानी होगी। बच्चों के बाथरूम में किसी भी स्टॉफ मैंबर की पहुंच नहीं होनी चाहिए यदि कोई भी छात्र स्कूल, कॉलेज या घर में किसी प्रकार के शारीरिक शोषण की शिकायत करता है तो स्कूल मुखी तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में सूचना देंगे इसके अलावा छात्रों को पोक्सो-ई-बॉक्स (ऑनलाइन शिकायत पोर्टल) प्रति जागरुक किया जाए। सभी स्कूलों व कॉलेजों में चाइल्ड हैल्पलाइन नंबर 1098 अपने प्रतिष्ठानों में बड़े अक्षरों में डिस्पले करना जरुरी है।

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