अमृतसरः1039 पोलिंग बूथों पर प्रशासन ने लगाए वैब कैमरे

punjabkesari.in Saturday, May 18, 2019 - 12:09 PM (IST)

अमृतसर (नीरज): केन्द्रीय चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जिला प्रशासन की तरफ से अमृतसर लोकसभा सीट के 1601 पोलिंग बूथों में से 1039 बूथों पर वैब कैमरे लगा दिए गए हैं, ताकि चुनाव आयोग की नजर हर पल इन बूथों पर रहे। प्रशासन की तरफ से 517 पोलिंग बूथों को अति संवेदनशील घोषित किया गया है जहां सुरक्षा प्रबंध पुख्ता रखे गए हैं इसके साथ-साथ 728 पोलिंग स्टेशनों पर सैंट्रल फोर्स और 694 पोलिंग स्टेशनों पर माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं।

चुनाव पर्यवेक्षक समीर वर्मा की तरफ से चुनावी तैयारियों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की गई बैठक में जिला चुनाव अधिकारी व डी.सी. शिवदुलार सिंह ढिल्लों ने बताया कि जिले में कुल 1601 पोलिंग बूथ हैं यह पोलिंग बूथ अजनाला में 182, राजासांसी 213, मजीठा 203, अमृतसर उत्तरी 189, अमृतसर पश्चिमी 173, अमृतसर पूर्वी 153, अमृतसर केन्द्रीय 139, अमृतसर दक्षिणी 151 और अटारी हलके में 198 पोलिंग बूथ हैं। 

सैंसेटिव इन एक्सपैंडीचर की लिस्ट में शामिल अमृतसर
 केन्द्रीय चुनाव आयोग ने अमृतसर जिले को सैंसेटिव इन एक्सपैंडीचर की लिस्ट में शामिल किया है। राज्य में इस लिस्ट में सिर्फ दो जिले हैं जहां चुनावी सीजन में सबसे ज्यादा खर्च किया जाता है। 

ऑनलाइन वोटिंग कर सकते हैं सेना व अर्धसैनिक बलों के जवान

सेना व अद्र्धसैनिक बलों के अधिकारियों व जवानों को सुविधा देते हुए पहली बार ऑनलाइन वोटिंग करने की विशेष सुविधा प्रदान कर दी है। जिला चुनाव अधिकारी व डिप्टी कमिशनर शिवदुलार सिंह ढिल्लों ने बताया कि अमृतसर जिले में कुल 9945 सर्विस वोटर ऑनलाइन वोटिंग कर सकेंगे। आयोग ने यह सुविधा इसलिए प्रदान की है क्योंकि संवेदनशील रज्यों जम्मू-कश्मीर आदि में तैनात जवानों को अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करने के लिए कठिनाई होती है इसलिए वह ऑनलाइन अपनी वोट का प्रयोग कर सकेंगे।
वोट डालते समय मतदाता 7 सैकेंड तक देख सकेगा वोट किसे दी

चुनाव प्रक्रिया संबंधी और जानकारी देते हुए अतिरिक्त जिला चुनाव अधिकारी व ए.डी.सी. (ज) हिमांशु अग्रवाल ने बताया कि इस बार सभी ई.वी.एम. मशीनों के साथ वी.वी.पैट जोड़ा गया है जिसकी स्क्रीन पर मतदाता अपने वोट डालने के बाद 7 सैकेंड तक यह देख सकता है कि उसने वोट किस उम्मीदवार को डाली है। इसके अलावा ई.वी.एम. में उम्मीदवारों की फोटो भी रहेगी। अग्रवाल ने बताया कि कोई भी राजनीतिक दल धार्मिक स्थानों को चुनाव प्रचार के लिए प्रयोग नहीं कर सकता है। निजी स्थानों पर पोस्टर या बैनर लगाने से पहले राजनीतिक दलों को संबंधित स्थान के मालिक को भरोसे में लेना होगा। इसके अलावा सी-विजल मोबाइल ऐप के जरिए आम जनता भी कोड ऑफ कंडक्ट पर नजर रख सकते हैं।

70 लाख तक कर सकते हैं खर्च, निगरानी टीमें रखेंगी नजर
 जिला चुनाव अधिकारी ने बताया कि लोक सभा चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवार 70 लाख रुपए तक का खर्च कर सकते हैं इसके लिए उम्मीदवारों को अलग से बैंक खाता भी खुलवाना होगा। उम्मीदवारों की तरफ से की जाने वाली रैलियों, विज्ञापनों व अन्य प्रचारों पर आयोग की खर्च निगरानी टीमों की तरफ से नजर रखी जाएगी। चुनावी रैलियों में नीति के आधार पर टिप्पणी की जा सकती है और किसी भी प्रकार की जाति टिप्पणी करना बैन है। चुनाव प्रचार के लिए सरकारी इमारतों पर पोस्टर, बैनर अथवा अन्य चुनावी सामग्री नहीं लगाई जा सकती है। किसी भी प्रकार की रैली करने के लिए राजनीतिक दलों को दो दिन पहले आज्ञा लेनी होगी।

इस प्रकार रहेंगी चुनावी टीमें 

  •  फ्लाइंग स्कवॉयड कुल 102 टीमें ( 9 टीमें हलका अनुसार व 3 जिला स्तर की टीमें)।
  •  स्टेटिक सर्विलैंस टीम 102 टीमें (9 टीमें हलका अनुसार व 3 जिला स्तर की टीमें)।
  •  वीडियो सर्विलैंस टीम में 24 टीमें (2 टीमें हलका अनुसार व 2 जिला स्तर की टीमें)।
  •   वीडियो विउइंग टीम में (1 टीम हलका अनुसार व 1 टीम जिला स्तर की रहेगी)।
  •  अकाउंटिंग टीम में 12 टीम (1 टीम हलका अनुसार व 1 जिला स्तर टीम)।

हैल्पलाइन नंबर 1950 पर कर सकते हैं शिकायत
जिला चुनाव अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग की तरफ से वोटरों की सुविधा के लिए हैल्पलाइन नंबर 1950 का गठन किया गया है जहां चुनाव संबंधी किसी भी प्रकार की शिकायत की जा सकती है और किसी भी प्रकार की जानकारी को हासिल किया जा सकता है। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत मिलने पर 100 मिनट में प्रशासनिक टीमों की तरफ से कार्रवाई की जाएगी लेकिन सभी राजनीतिक दलों को अपील है कि वह झूठी शिकायतों से गुरेज रखें। 

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