झूठा मामला दर्ज करवाने के आरोप, अदालत ने 3 को जारी किए सम्मन

punjabkesari.in Saturday, Feb 25, 2023 - 11:13 AM (IST)

धूरी : अदालत द्वारा ए.पी रिफाइनरी जगरावां के डायरैक्टर शिव कुमार गोयल, भुवन गोयल व रोहित कुमार को धूरी के प्रमुख उद्योगपति एवं राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता डा. ए.आर. शर्मा चेयरमैन राइसीला ग्रुप एवं उनके व्यापारिक साथियों पर एक झूठा मामला दर्ज करवाने के चलते सम्मन जारी किए गए है।

इस सबंधी डा. ए.आर. शर्मा ने अदालती आदेशों की कापी दिखाते हुए बताया कि ए.पी. रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटड़ जगरावां के डायरैक्टर शिव कुमार गोयल द्वारा फरवरी 2018 में जगरावां की एक अदालत में उनके एवं उनके व्यापारिक साथियों के विरूद्ध एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी।

उक्त शिकायत में शिव कुमार गोयल द्वारा खुद को पीड़ित बताते हुए उन पर उसे जान से मारने की कोशिश के चलते मारपीट करने व गाली गलौच करने के गंभीर आरोप लगाए गए थे। उक्त के चलते अदालत द्वारा पुलिस को इस मामले की जांच के आदेश जारी किए गए थे।

उक्त शिकायत की जांच के दौरान काल डिटेल, टावर लोकेशन एवं अन्य तथ्यों से यह साफ हो गया कि वह उस दिन घटना वाली जगह पर मौजूद ही नही थे।

उन्होंने बताया कि घटना का दिन व समय जो शिकायतकर्त्ता द्वारा बताया जा रहा था, उस समय वह भवानीगढ़ में इंडस्ट्री चैंबर की एक मीटिंग में थे तथा उनका साथी पुरूषोत्तम दास भी किसी पारवारिक समारोह में संगरूर में मौजूद था। उनके अन्य व्यापारिक साथी जिन पर कि शिकायतकर्त्ता द्वारा मारपीट का इल्जाम लगाया गया था,वह भी अपने-अपने काम के सिलसिले में कहीं ओर गए हुए थे।

उन्होंने बताया कि जांच के दौरान गवाही देने वाला रोहित कुमार स्वयं भी घटना स्थल पर मौजूद नही था, क्योंकि उसके काल डिटेल व लोकेशन के अनुसार वह उस समय लुधियाना में था। शिकायतकर्त्ता द्वारा अपना झूठ पकड़े जाने के चलते उक्त शिकायत अदालत से वापिस ले ली गई थी।

उन्होंने बताया कि बाद में उनके साथी पुरूषोत्तम दास ने काल डिटेल, लोकेशन व गवाहों के आधार पर सामने आए सबूतों के मददेनजर शिवकुमार गोयल व अन्यों के खिलाफ उन पर झूठी शिकायत दर्ज करवाने सँबंधी मानोग अदालत में एक याचिका दायर की थी। उक्त के चलते मानयोग अदालत ने शिव कुमार गोयल, भुवन गोयल व रोहित कुमार के खिलाफ अदालत में झूठा बयान दर्ज करवाने के चलते उन्हें सम्मन जारी किया है।

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News Editor

Kalash