डिप्टी कमिश्नर ने कोविड संबंधी पाबंदियों में की बढ़ौतरी, कौन से स्थान रहेंगे खुले और बंद, पढ़ें

punjabkesari.in Wednesday, Feb 02, 2022 - 07:28 PM (IST)

संगरूर  (सिंगला) : जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिशनर रामवीर ने पंजाब सरकार के गृह मामलों और न्याय विभाग की तरफ से जारी हिदायतों के अंतर्गत कोविड स्थिति के मद्देनज हुक्म जारी कर क्षेत्र में पहले से लागू पाबंदियों में संशोधन करते 8 फरवरी 2022 तक का विस्तार कर दिया है। निर्देशों अनुसार किसी स्थान की 50 प्रतिशत सामर्थ्य के साथ इन्डोर 500 और आऊटडोर 1000 व्यक्तियों तक के जलसा की इजाजत होगी। यह जलसा भी कोविड सम्बन्धित लागू प्रोटोकॉल की पालना के साथ ही किया जा सकेगा। इसी तरह सभी गतिविधियां करते समय कम से कम 6 फुट की सामाजिक दूरी रखना यकीनी बनाया जाए। इसी तरह सी.आर.पी.सी की धारा 144 के अंतर्गत सभी गैर जरूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तिगत यातायात पर रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक शहरों और कस्बों की म्युनिसिपल हदों में रोक रहेगी। 

जरूरी गतिविधियों समेत उद्योगों दफ्तरों आदि (सरकारी और प्राईवेट) में काम-काज, राष्ट्रीय और राज मार्गों पर यात्रा करते व्यक्तियों, माल की यातायात और बसें, रेलगाड़ियों और रेल से उतरने के बाद व्यक्तियों की उनकी मंजिलों तक, माल की ढुलाई और हवाई जहाज राही यात्रा सम्बन्धित इजाजत होगी। इसके साथ ही वैक्सीन, मैडीकल उपकरणों और डायगनोस्टिक किटों समेत फारमास्यूटीकल दवाओं के निर्माण के साथ सम्बन्धित कच्चा माल, तैयार माल कर्मचारियों आदि की यातायात और कोई पाबंदी नहीं है। 
  
वहीं स्कूल, कालेज, यूनिवर्सिटियां, कोचिंग संस्थाएं आदि बंद रहेंगे जबकि आनलाइन विधि के साथ पढ़ाई जारी रहेगी। मैडीकल और नर्सिंग कालेज रोजमर्रा के आधार पर काम करेंगे। इसी तरह सभी बार, सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स, माल, रैस्टोरैंट, सपा, जिम, खेल काम्पलैक्स आदि 50 प्रतिशत सामर्थ्य के साथ खोलने की आज्ञा होगी बशर्ते सभी स्टाफ का मुकम्मल टीकाकरण हुआ हो। ए.सी. बसें 50 प्रतिशत सामर्थ्य के साथ ही चल सकेंगी। इसी तरह सरकारी या प्राईवेट क्षेत्र में कोई भी सेवा उसी व्यक्ति को मिलेगी जिसने मास्क पाया होगा। मुकम्मल टीकाकरण, कोविड से ठीक हुआ व्यक्ति या 72 घंटों से पहले आर.टी.पी.सी.आर नैगेटिव रिपोर्ट वालों को ही क्षेत्र अंदर आने की इजाजत होगी। ऐसा न होने पर उनका आर.ए.टी. टैस्ट किया जाएगा। वहीं दिव्यांगजन और गर्भवती महिला कर्मचारियों को दफ्तर आने से छूट रहेगी, परन्तु घर से काम करना जारी रखेंगे। 

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Content Writer

Subhash Kapoor

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