शिक्षा विभाग ने सरकारी कामकाज पंजाबी में करने के दिए आदेश

punjabkesari.in Friday, Jan 10, 2020 - 11:43 AM (IST)

शेरपुर(अनीश): पंजाब के शिक्षा विभाग ने सरकारी कामकाज पंजाबी में करने के आदेश जारी कर दिए हैं। आदेशों के लिए भाषा विभाग के इलावा उच्च शिक्षा विभाग के एक पत्र को आधार बनाया गया है, जिसमें राज भाषा तरमीम एक्ट-2008 के अनुसार दफ्तरी कामकाज करने के आदेश जारी किए गए थे। डायरैक्टर शिक्षा विभाग द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार दफ्तरी कामों को अब पंजाबी भाषा में किए जाना आवश्यक होगा। उच्च शिक्षा और भाषा विभाग ने यह पत्र 12 दिसंबर को पंजाब के सभी विभागों में भेजा था।

पत्र में लिखा है कि हिदायतों के बावजूद बहुत से विभाग अभी भी पंजाबी भाषा को दफ्तरी कामों में इस्तेमाल नहीं करते। विभाग को मिली शिकायतों के बाद यह आदेश दोबारा जारी कर दिए गए जिनको शिक्षा विभाग ने तामील कर जिला स्तर पर अधिकारियों को भेज दिया है। पत्र के अनुसार पंजाब सचिवालय सहित समूह बोर्डों और निगमों में दफ्तरी काम पंजाबी में ही किया जाए। जिक्रयोग्य है कि इन आदेशों के लिए पूरे पंजाब की पंजाबी भाषा प्रसार इकाइयां मांग कर रही थीं, जिनकी शिकायतों के बाद ऐसे आदेश जारी किए गए हैं। हालांकि जत्थेबंदियां चंडीगढ़ में भी पंजाबी को दफ्तरी भाषा बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं परन्तु अभी इसका कुछ खास असर दिखाई नहीं दे रहा। 

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Sunita sarangal