चैक बाऊंस मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री चौधरी अब्दुल गफार बरी

punjabkesari.in Wednesday, May 02, 2018 - 12:17 PM (IST)

मालेरकोटला (जहूर/ शहाबूदीन): पंजाब के पूर्व शिक्षा मंत्री चौधरी अब्दुल गफार को एडीशनल सैशन जज संगरूर परमजीत कौर की ओर से निचली अदालत के फै सले के खिलाफ आई अपील को मंजूर करते हुए उनके सहित 3 व्यक्तियों को चैक बाऊंस मामले में बरी कर दिया गया है। बचाव पक्ष के वकील गुरिन्दरपाल करतारपुर ने निचली अदालत के खिलाफ अदालत में दी दलीलों को मंजूर करते हुए एडीशनल सैशन जज की अदालत ने बरी करने का फैसला सुनाया है।

पटीशनकर्ता के वकील गुरिन्दरपाल ने बताया कि पंजाब स्टेट वेयर हाऊस निगम जिला कार्यालय संगरूर को राधे राइस एंड एग्रो मिल्ज नाभा रोड, गांव बिंजोकी ने चावलों की सिक्योरटी वजह 25-25 लाख रुपए के चार चैक दिए थे, जिन पर एक हिस्सेदार अच्छरू राम गोयल के दस्तखत किए हुए थे, जब निगम की तरफ से यह चैक कैश करवाने के लिए बैंक भेजे तो उक्त चैक बाऊंस हो गए। निगम की तरफ से अदालत में से शिकायत पर सुनवाई करते हुए अदालत ने 15 सितम्बर 2016 को शैलर के तीनों ही हिस्सेदारों अच्छरू राम, चौधरी अब्दुल गफार और मोनिका बांसल को दो वर्ष की सजा सुनाई थी और इस फैसले के खिलाफ उन्होंने अतिरिक्त सैशन जज संगरूर को फिर फैसले पर नजरसानी करने की गुहार लगाई थी, जिसके चलते अब सवा वर्ष बाद जज परमजीत कौर ने पूर्व शिक्षा मंत्री चौधरी अब्दुल गफार, अच्छरू राम व मोनिका बांसल को बरी करने का आदेश दिया है।
 

Anjna