कूड़े के ढेरों के कारण तंदुरुस्त पंजाब व स्वच्छ भारत की उड़ रही धज्जियां

punjabkesari.in Monday, Jul 16, 2018 - 08:15 AM (IST)

बरनाला(विवेक सिंधवानी,गोयल): नगर कौंसिल द्वारा हाईकोर्ट के आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यह कहना है पुडा मार्कीट के दुकानदारों का। दुकानदारों ने कहा कि हाईकोर्ट ने नगर कौंसिल को मार्कीट की पार्किंग में कूड़े के डंप उठाने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद भी नगर कौंसिल द्वारा कूड़े का डंप उठाया नहीं गया है। इस कूड़े के डंप के कारण उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। कूड़े के पड़े ढेरों के कारण सरकार के तंदुरुस्त पंजाब तथा स्वच्छ भारत मुहिम की भी धज्जियां उड़ रही हैं। 

कूड़े का डंप न उठाया तो मसले को ले जाएंगे फिर से हाईकोर्ट में
दुकानदार विशाल कुमार ने कहा कि हमारे वकीलों द्वारा नगर कौंसिल के अधिकारियों को नोटिस निकाला जा रहा है। यदि फिर भी नगर कौंसिल ने वहां से कूड़े का डंप नहीं उठाया तो वह हाईकोर्ट की अवहेलनाकरने के लिए इस मसले को फिर से हाईकोर्ट में ले जाएंगे। नगर कौंसिल के ई.ओ. द्वारा कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट के फैसले की कापी आपके द्वारा हमें उपलब्ध नहीं करवाई गई जबकि हमारे पास नगर कौंसिल के अधिकारियों की रिसीविंग कापी पड़ी है।  

कूड़े से परेशान होकर मैं तो अपनी दुकान बेचने को तैयार
अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए दुकानदार विनोद कुमार दुआ ने कहा कि पुडा मार्कीट में उसे दुकान अढ़ाई करोड़ के करीब पड़ी है। इतने पैसे लगाने के बावजूद भी वह अपनी दुकान पर चैन से नहीं बैठ पा रहा है। इस कारण वह अपनी दुकान बेचना चाहता है क्योंकि इस गंदगी के ढेरों के कारण ग्राहक यहां आने से कतराता है। उसे हर समय यही डर सताता रहता है कि कहीं वह किसी भयानक बीमारी की चपेट में न आ जाए। पुडा मार्कीट के समीप ही जच्चा-बच्चा केन्द्र है यहां हर महीने सैंकड़ों डिलीवरियां होती हैं। जच्चा-बच्चा केन्द्र की दूरी कूड़े के डंप से महज 50 गज की है। कूड़े का डंप बच्चों की जान के लिए बहुत ही खतरनाक है। 

मार्कीट में कूड़ा फैंकने के खिलाफ पुडा के दुकानदारों ने किया था हाईकोर्ट में केस 

पुडा मार्कीट के दुकानदार हरि चंद ने बताया कि अग्रसेन चौक समीप पुरानी तहसील में पुडा ने यहां पर मार्कीट बनाकर 10 दुकानें काटी थी। किस्तों में यह दुकान दुकानदारों को 2 करोड़ रुपए में पड़ती है। 30-35 लाख रुपए दुकानदारों ने दुकानें बनाने में लगा दिए। पुडा ने उन्हें इस मार्कीट में बढिय़ा सुविधाएं उपलब्ध करवाने का भरोसा दिया था परंतु नगर कौंसिल ने यहां पर कूड़े का डंप बना दिया।
 कूड़े की बदबू के कारण उन्हें अपनी दुकानों में बैठना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने इस संबंधी कई बार धरने-प्रदर्शन भी किए जब नगर कौंसिल ने उनकी बात न सुनी तो पुडा दुकानदारों ने हाईकोर्ट में एक रिट दायर कर दी। हाईकोर्ट ने 22 मार्च 2018 को 2 सदस्यीय पीठ द्वारा उनके हक में फैसला दिया कि नगर कौंसिल यहां से कूड़े का डंप उठाए। इसके बावजूद भी नगर कौंसिल ने कूड़े का डंप यहां से नहीं उठवाया। नगर कौंसिल सरेआम हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लघंन कर रही है।

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