संगरूर में जलूस निकालने, 5 या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने और नारेबाजी करने पर पाबंदी

punjabkesari.in Sunday, Jan 12, 2020 - 11:00 AM (IST)

संगरूर(विवेक सिंधवानी, बेदी): ए.डी.सी. राजेश त्रिपाठी ने फौजदारी जाबता संहिता 1973 (1974 का एक्ट नं.-2) की धारा 144 अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला संगरूर की सीमाओं में धार्मिक स्थानों, विवाह वाले स्थान, जन्मदिन पार्टी, सार्वजनिक जगह में हथियारों, लाठियों, गंडासे, टकुए, कुल्हाड़ी आदि ले जाने व किसी प्रकार का जलूस निकालने, पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों की एकत्रिता व नारेबाजी करने पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों में कहा गया है कि जिले में शरारती तत्वों को अमन व शांति भंग करने व सरकारी व प्राइवेट सम्पत्तियों को नुक्सान पहुंचाने से रोकने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं जोकि 9 मार्च 2020 तक जारी रहेंगे। यह आदेश पुलिस, होमगार्ड, सी.आर.पी.एफ. या सरकारी ड्यूटी कर रहे सुरक्षा कर्मचारियों, जिनके पास सरकारी हथियार हैं पर लागू नहीं होगा।

संगरूर में हुक्का बार पर पाबंदी
अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट राजेश त्रिपाठी ने धारा 144 अधीन जिला संगरूर में हुक्का बार चलाने पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 9 मार्च 2020 तक जारी रहेंगे। आदेशों के अनुसार किसी भी रैस्टोरैंट आदि में ग्राहकों को निकोटीन युक्त तंबाकू हुक्का सर्व नहीं किया जा सकेगा। यह आदेश जिला संगरूर की सीमा में म्यूनिसिपल कमेटियों के क्षेत्र व जिले के सभी गांवों में भी लागू रहेगा। जिला मैजिस्ट्रेट ने बताया कि सिविल सर्जन संगरूर ने उनके ध्यान में लाया है कि निकोटीन युक्त तंबाकू मानवीय सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। उन्होंने बताया कि राज्य के कई जिलों में धारा 144 अधीन ऐसे हुक्का बारों पर पाबंदी लगाई हुई है।

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Sunita sarangal