परीक्षा केंद्रों के 100 मी. दायरे में नहीं खड़ा हो सकेगा कोई भी व्यक्ति

punjabkesari.in Wednesday, Jan 15, 2020 - 06:04 PM (IST)

मानसा(मित्तल): जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर मानसा अपनीत रियात ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए पंजाब राज्य अध्यापक योग्यता परीक्षा 2018 के लिए निर्धारित किए गए परीक्षा केन्द्रों के नजदीक 100 मीटर के घेरे के अंदर किसी भी व्यक्ति के खडे़ होने, नारे लगाने, कानून- व्यवस्था को भंग करने पर पूर्ण मनाही का आदेश दिया है।

यह आदेश 18 से 19 जनवरी तक लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि उक्त परीक्षा 19 जनवरी को शिक्षा विभाग की तरफ से ली जा रही है। इस परीक्षा के सही संचालन, प्रश्न-पत्रों की सुरक्षा, अनुचित साधनों, नकल की रोकथाम और कानून और व्यवस्था की स्थिति को बरकरार रखना जरूरी है। यह आदेश ड्यूटी निभा रहे अधिकारियों, कर्मचारियों व पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।


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