थर्ड डिग्री टार्चर मामले में पुलिस अधिकारियों सहित डाक्टर को राहत

punjabkesari.in Saturday, Jun 30, 2018 - 10:50 AM (IST)

बठिंडा(विजय): पुलिस पार्टी पर छापे दौरान हमला करने के आरोप में बठिंडा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए कुलविंद्र सिंह उर्फ किंदा को रिमांड दौरान थर्ड डिग्री टार्चर कर उसके गुप्तांग में पैट्रोल व करंट लगाने के मामले को न्यायाधीश द्वारा गंभीरता से लिया गया था।

फस्र्ट क्लास न्यायाधीश रवतेश इंद्रजीत सिंह ने अपने फैसले में 24 घंटे के भीतर सी.आई.-2 प्रभारी तरजिंद्र सिंह व थाना बालियांवाली प्रभारी संदीप भाटी पर मामला दर्ज कर अदालत में पेश करने के निर्देश जारी किए थे। यह निर्देश उन्होंने एस.एस.पी. बठिंडा को दिए थे और मैडीकल आफिसर डाक्टर द्वारा झूठी रिपोर्ट बनाने को लेकर सिविल सर्जन को इसकी जांच के आदेश दिए थे। इन फैसलों पर तामील होने से पहले ही पुलिस अधिकारियों ने इस फैसले के विरुद्ध सैशन कोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने इस फैसले पर रोक लगाते हुए कहा कि इस मामले को वह स्वयं देखेंगे। ऐसे में दोनों पुलिस अधिकारियों सहित डाक्टर को एक बड़ी राहत मिली। 

एस.एस.पी. नवीन सिंगला ने बताया कि मैडीकल रिपोर्ट में केवल आरोपी के सूजन व हल्की चोटों के निशान ही आए जिसे लेकर पुलिस अधिकारी इस मामले को सैशन कोर्ट में ले गए। उन्होंने बताया कि आरोपी जिस पर धारा 307 का मामला दर्ज है उसका रिमांड से पहले भी मैडीकल हुआ था और बाद में भी हुआ। आरोपी ने अपने बचाव के लिए अदालत में झूठ बोला। 

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