25 साल से कम उम्र के व्यक्तियों को शराब बेचने पर पूर्ण पाबंदी

punjabkesari.in Friday, Feb 01, 2019 - 04:39 PM (IST)

भटिंडाः होटलों, बीयरबार में अब 25 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को शराब, बीयर, वाइन आदि न तो बेची जा सकती है और न ही बांटी जा सकती है। जिलाधीश परनीत ने मीडिया से बातचीत के दौरान यह बयान दिया।  

परनीत ने पंजाब आबकारी एक्ट-1914 की धारा 29 का हवाला देते बताया कि 25 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को शराब बेचना कानूनी जुर्म है। उन्होंने बताया कि इस बारे लोगों को अन्य अधिक जागरूक करने के लिए यह सूचना जिला बठिंडा के सभी बीयरबार आदि पर लिखकर दर्शाया जाए।

आबकारी व कर अफसर (आबकारी) बठिंडा कुलविंद्र वर्मा ने बताया कि 25 साल से कम उम्र के व्यक्तियों को शराब आदि बेचना एक गंभीर अपराध है और इसको रोकने के लिए जिला बठिंडा के बीयरबार को पंजाब आबकारी एक्ट-1914 की धारा 29 तहत सूचना बीयरबारों में लगाने के लिए हिदायतें जारी कर दी हैं। 

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