लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शराब की ब्रिकी व स्टोर करने पर ADC ने जारी किए आदेश

punjabkesari.in Tuesday, Apr 23, 2019 - 11:08 AM (IST)

बठिंडा (विजय): ए.डी.सी. बठिंडा सुखप्रीत सिंह सिद्धू ने बताया कि मुख्य चुनावकार अधिकारी पंजाब, चंड़ीगढ़ द्वारा प्राप्त आदेशों के मुताबिक 12 मई को हरियाणा में हो रही लोकसभा चुनाव व 23 मई को मतदानों की गिणती के मद्देनजर इन चुनावों के दौरान पोलिंग क्षेत्र में किसी भी तरह के नशीले पदार्थ व शराब आदि नहीं बेची जा सकेगी।

लोक प्रतिनिधिता एक्ट 1951 की धारा 135 (सी) के अनुसार जारी किए गए इस आदेशों के अनुसार हरियाना बार्डर के साथ आते जिले के गांवों में चुनावों के खत्म होने के समय से 48 घंटों पहले भाव 10 मई को शाम 6 से 12 मई की शाम 6 बजे से 23 मई को ड्राई-डे घोषित किया गया है। ए.डी.सी. बठिंडा ने पंजाब आबकारी एक्ट 1914 की धारा 54 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला बठिंडा के हरियाना, गाटवाली, तियोणा पुजारियां, तुंगवाली, जोगेवाला, बहमन जस्सा, तरखानवाला, रामसरा, कनकवाल, नथेहा, कलालवाला, राइयां, फत्ताबालू, कोरेआणा, गहलेवाला, गोलेवाला, चक्क रूलदू सिंह वाला, पथराला व चक्क खडक सिंह उर्फ डूमवाली के 3 किलोमीटर के घेरे के अंदर 10 मई को शाम 6 से 12 मई को शाम 6 तक और 23 मई को ड्राई डे घोषित करते हुए शराब के ठेके बंद करने व व्यक्तियों द्वारा शराब स्टोर करने पर पूर्ण तौर पर पाबंदी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि यह आदेश कल्लबों व शराब के अहातों आदि जहां पर शराब बेचने व पीने की कानूनी इजाजत है, पर भी लागू होंगे।  

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