अवैध संबंधों का मामला: एयरफोर्स स्टेशन में टुकड़े कर अलमारी में छिपाई थी मृतक की लाश

punjabkesari.in Saturday, Mar 16, 2019 - 09:05 AM (IST)

बठिंडा(विजय): अवैध संबंधों के चलते हत्या के मामले में जिला अदालत ने आरोपी को फांसी व हत्या में शामिल उसकी पत्नी को 5 साल की कैद की सजा सुनाई। मामला बठिंडा की भिसीआना एयरफोर्स स्टेशन का है। जिला अदालत ने विपन शुक्ला की हत्या के मामले में यह सजा सुनाई। 8 फरवरी, 2017 को भिसीआना एयरफोर्स स्टेशन में बतौर कारपोर्ल तैनात विपन शुक्ला लापता हो गया, जिसे लेकर पूरे एयरफोर्स में खलबली मच गई।

एयरफोर्स अधिकारियों ने इस मामले में पुलिस की सहायता ली व लिखित शिकायत भी दी, तब पुलिस ने बड़ी मुश्किल से इस गुत्थी को सुलझाने में सफलता हासिल की। हत्या के 13 दिन बाद पुलिस ने 21 फरवरी को एयरफोर्स के सारजैंट सुरेश कुमार के घर से विपन शुक्ला की लाश बरामद की। लाश के टुकड़े कर उसे थैलों में भरकर अलमारी में छिपाकर रखा हुआ था। पुलिस के लगभग 50 से अधिक कर्मचारियों ने इस तलाशी अभियान में हिस्सा भी लिया था। पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफ.आई.आर. अनुसार उत्तर प्रदेश निवासी विपन के वहीं के सारजैंट सुरेश कुमार की पत्नी अनुराधा के साथ अवैध संबंध थे। इसकी भनक सुरेश कुमार को लगी तो उसने पत्नी को समझाया तो अनुराधा ने विपन कुमार के साथ संबंध तोड़ लिए। इसके बाद विपन कुमार अनुराधा को तंग परेशान करने लगा। सुरेश कुमार ने योजनाबद्ध तरीके से अपने साले शशि भूषण को साथ मिलाया। दोनों ने साजिश के तहत अनुराधा द्वारा विपन कुमार को घर बुलाया जो एयरफोर्स स्टेशन में ही रहता था। जैसे ही विपन कुमार घर में आया तो दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और उसके कई टुकड़े कर पॉलिथीन बैग में डालकर अलमारी में छिपा दिए। 

विपन कुमार के गायब होने से एयरफोर्स स्टेशन के अधिकारियों के हाथ-पांव फूल गए और उसे ढूंढने की पूरी कोशिश की गई लेकिन वह नहीं मिला तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने उसके गायब होने की जांच शुरू की और साजिश की कडिय़ां जोड़ते हुए सूई सुरेश कुमार पर आकर टिक गई। जांच में पुलिस को पता चला कि विपन कुमार के अनुराधा के साथ अवैध संबंध थे। पुलिस के जांच के घोड़े उस ओर दौड़ाए, आखिर विपन कुमार की लाश को सुरेश कुमार के घर से बरामद कर लिया। सुरेश कुमार को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका साला शशि भूषण फरार होने में सफल हो गया। मामले में अनुराधा को भी शामिल किया गया। पुलिस ने न्यायालय में इसका चालान पेश किया तो सरकारी वकील की दलीलों से सहमत होते हुए अतिरिक्त जिला सैशन जज कंवलजीत सिंह भाजवा की अदालत ने सुरेश कुमार को हत्या का आरोपी मानते हुए उसे फांसी की सजा जबकि उसकी पत्नी को साजिश में शामिल होने के लिए 5 साल कैद की सजा सुनाई। तीसरा आरोपी शशि भूषण अभी तक फरार चला आ रहा है। 

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