माननीय हाईकोर्ट ने विरोधी पक्षों की पटीशनों को किया खारिज

punjabkesari.in Thursday, May 17, 2018 - 11:07 AM (IST)

मानसा (जस्सल): पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने आज नगर कौंसिल मानसा के अध्यक्ष पद को लेकर जारी किए नोटीफिकेशन पर कुछ कौंसलरों ने हाईकोर्ट में कुछ कौंसलरों द्वारा की रिट को खारिज कर दिया जिसके चलते नव-नियुक्त प्रधान मनदीप सिंह गोरा एक बार फिर नगर कौंसिल के अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान होंगे।

प्राप्त जानकारी के अनुसार कौंसलर मनदीप सिंह गोरा को कुछ समय पहले ही बहु-संख्या कौंसलरों ने प्रधान चुन लिया था परन्तु कुछ समय पंजाब सरकार का नोटीफिकेशन अड़चन बना रहा परंतु पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनते ही मनदीप गोरा ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत करते तुरंत नोटीफिकेशन जारी करवा कर अध्यक्षता संभाल ली थी, जिसके तहत वह 10 जनवरी 2018 से 29 जनवरी 2018 तक अध्यक्षता की कुर्सी पर विराजमान रहे परंत बलविन्द्र सिंह काका और कुछ कौंसलरों ने माननीय पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में एक रिट दायर कर दी। जिस उपरांत अदालत ने मनदीप सिंह गोरा की अध्यक्षता पर रोक लगाकर इसकी नए सिरे से सुनवाई शुरू कर दी थी परंतु आज 16 मई 2018 को माननीय हाईकोर्ट ने डाली पटीशनों को खारिज कर दिया। 

उल्लेखनीय है कि इससे पहले अकाली सरकार समय कौंसलर बलविन्द्र सिंह काका 18 मार्च 2015 से 18 मई 2016 तक एक वर्ष काबिज रहे। जब उनके खिलाफ बहु-संख्या कौंसलरों ने गैर-जिम्मेदारी का आरोप तो वह तब से माननीय हाईकोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। तब से नगर कौंसिल मानसा की अध्यक्षता की बागडोर 19 मई 2016 से लेकर 17 अप्रैल 2017 तक कार्यकारी प्रधान गुरमेल सिंह ठेकेदार के हाथ रही। पंजाब में सत्ता तबदील होने के कारण मनजीत सिंह मीता को कुछ कौंसलरों ने नगर कौंसिल का उपप्रधान चुनकर कार्यकारी प्रधान की जिम्मेदारी सौंप दी थी, जो आज भी कार्यकारी प्रधान के तौर पर अपनी सेवाएं निभा रहे हैं परंतु हाईकोर्ट की तरफ से उक्त पटीशन खारिज करने पर अब नगर कौंसिल की अध्यक्षता पर जल्द काबिज होने के लिए मनदीप सिंह गोरा हकदार हो गए हैं। इस मामले को लेकर आयूषी शर्मा व यूथ कांग्रेसी नेता चंद्र शेखर नंदी ने कहा कि माननीय हाईकोर्ट द्वारा इस मामले में दिए सही फैसले से सच्चाई की जीत हुई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अब जल्द ही मनदीप सिंह गोरा अध्यक्षता की कुर्सी पर काबिज होकर शहर का युद्ध स्तर पर विकास शुरू करवाएंगे। इस संबंधी जब मनदीप सिंह गोरा के साथ बात की तो उन्होंने कहा कि उनको पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने न्याय दिया है।

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