हाईकोर्ट ने अवैध खनन की शिकायतें लेने को वैब पोर्टल बनाने के दिए आदेश

punjabkesari.in Friday, Aug 21, 2020 - 05:43 PM (IST)

चंडीगढ़(हांडा) : पंजाब में अवैध खनन को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए कहा कि अवैध माइङ्क्षनग के खिलाफ जन अभियान छेडऩे की जरूरत है। कोर्ट ने खनन एवं भूविज्ञान विभाग को आदेश दिए कि अवैध खनन के खिलाफ शिकायतें लेने के लिए विभाग एक वैब पोर्टल तैयार करे, जिसमें अवैध खनन वाले स्थानों, वहां इस्तेमाल हो रही मशीनों और गाडिय़ों की फोटो के साथ शिकायतें दर्ज कर पाएंगे। कोर्ट ने अवैध माइङ्क्षनग के 17 आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी। 

शहीद भगत सिंह नगर के राहों कस्बे में अवैध खनन के मामले में संलिप्त 17 आरोपियों की अग्रिम जमानत के मामले में जारी निर्देशों में जस्टिस अरुण कुमार त्यागी ने कहा कि अवैध खनन के रूप में पनपने वाले आॢथक अपराध पर जन सहयोग से नियंत्रण पाया जा सकता है। जस्टिस त्यागी ने अवैध खनन की शिकायतों पर खनन विभाग और पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई को सुनिश्चित बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि ऐसी शिकायतों पर एफ.आई.आर. या जांच करने में देरी करने वाले खनन विभाग और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी अभियोजन और विभागीय कार्रवाई की व्यवस्था की जाए।

हाईकोर्ट ने अवैध खनन में प्रयोग किए जाने वाले वाहनों की जब्ती के नियमों को सख्ती से लागू करने के आदेश देते हुए कहा कि अवैध खनन में शामिल वाहनों की जब्ती की प्रक्रिया को शिकायत या चालान में ही दर्ज किया जाना चाहिए ताकि अवैध खनन के मामले में आरोपी चाहे ट्रायल या साक्ष्यों की कमी के चलते बरी हो जाएं, परंतु ऐसे मामले में शामिल वाहन फोटो या वीडियो जैसे साक्ष्यों के चलते जब्ती से न बच पाएं। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिए कि सरकार ऐसे वाहनों को जब्त करना सुनिश्चित बनाने के लिए निर्देश जारी करे। अवैध खनन को रोकने के लिए पंजाब सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के साथ हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को वैब पोर्टल और वाहनों की जब्ती के आदेशों की अनुपालना पर 3 महीने में रिपोर्ट तलब की है।

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